Abdullah Birth Certificate Case : पैन कार्ड मामले में अब दो नवंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई
Abdullah Birth Certificate Case रामपुर सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ पैन कार्ड मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि गवाह के रूप में एसबीआइ मुख्य शाखा के चीफ मैनेजर अजय कुमार कोर्ट पहुंचे लेकिन उनसे जिरह नहीं हो सकी।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Abdullah Birth Certificate Case : रामपुर सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ पैन कार्ड मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि गवाह के रूप में एसबीआइ मुख्य शाखा के चीफ मैनेजर अजय कुमार कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनसे जिरह नहीं हो सकी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र देकर समय देने का अनुरोध किया था। अदालत अब इस मामले में दो नवंबर को सुनवाई करेगी। इसके अलावा सांसद के खिलाफ दर्ज दो मुकदमों को निचली अदालत में चलाए जाने की याचिका पर भी फैसला नहीं हो सका। इनमें एक मुकदमा स्वार कोतवाली में बिना अनुमति रोड शो करने पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है, जबकि दूसरा मुकदमा पड़ोसी आरिफ खां की ओर से हुआ था, जिसमें उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है। इन दोनों मुकदमों को निचली अदालत में चलाए जाने की याचिका पर अदालत 10 नवंबर को सुनवाई करेगी।
नवेद मियां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में 10 को सुनवाई : पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां के खिलाफ छह साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी। आरोप है कि आचार संहिता के दौरान नवेद मियां ने विधायक रहते एक सड़क का उद्घाटन किया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट लगा दी थी। मुकदमा सुनवाई पर आ गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि मुकदमे के वादी की गवाही हो चुकी है। अब दारोगा इंतेखार अली और सिपाही फूूल सिंह के बयान होने हैं। अदालत 10 नवंबर को सुनवाई करेगी।