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फर्जी शपथ पत्र से चुनाव लड़ने के मुकदमे में अब्दुल्ला की जमानत अर्जी मंजूर, यहां पढ़ें पूरा मामला

सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पिछले दिनों दर्ज मुकदमे में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह मुकदमा स्वार कोतवाली में दर्ज हुआ था जिसमें फर्जी शपथ पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 27 Mar 2021 01:50 PM (IST)Updated: Sat, 27 Mar 2021 01:50 PM (IST)
फर्जी शपथ पत्र से चुनाव लड़ने के मुकदमे में अब्दुल्ला की जमानत अर्जी मंजूर, यहां पढ़ें पूरा मामला
मुकदमा चार मार्च को राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह की ओर से दर्ज कराया गया था

मुरादाबाद, जेएनएन। सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पिछले दिनों दर्ज मुकदमे में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह मुकदमा स्वार कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें फर्जी शपथ पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप है। यह मुकदमा चार मार्च को राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह की ओर से दर्ज कराया गया था

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मुकदमे में कहा था कि अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह जीत भी गए थे। नामांकन के दौरान बसपा प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम है। वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं हैं। तब नवेद मियां कम उम्र होने का साक्ष्य पेश नहीं कर पाए थे, जिसके चलते अब्दुल्ला का नामांकन पत्र खारिज नहीं हो सका था। अब्दुल्ला ने शपथ पत्र देकर अपनी उम्र चुनाव लड़ने योग्य बताई थी। इसी शपथ पत्र को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि जन्मतिथि के विवाद में अब्दुल्ला की विधायकी रद हो चुकी है। नवेद मियां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनकी उम्र कम बताई। उन्होंने अब्दुल्ला के हाईस्कूल के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी दाखिल की, जिसके हिसाब से उनकी उम्र नामांकन के दौरान 24 साल एक माह थी। इसी आधार पर विधायकी रद कर दी गई।


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