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Abdullah Azam News : अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लग सकता है प्रतिबंध, चुनाव आयोग तक पहुंची मांग

Abdullah Azam News स्वार विधानसभा सीट से 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम विधायक निर्वाचित हुए थे। नामांकन के दौरान ही अब्दुल्ला की उम्र को लेकर विवाद हो गया। उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे नवेद मियां ने उनकी उम्र कम बताते हुए आपत्ति दाखिल की थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 10 Oct 2021 04:50 PM (IST)Updated: Sun, 10 Oct 2021 04:50 PM (IST)
Abdullah Azam News : अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लग सकता है प्रतिबंध, चुनाव आयोग तक पहुंची मांग
16 दिसम्बर 2019 को हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद कर दी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। यह मांग पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे को पत्र भेजकर की थी। इसपर आयोग को पत्र लिखा गया है।

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स्वार विधानसभा सीट से 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम विधायक निर्वाचित हुए थे। नामांकन के दौरान ही अब्दुल्ला की उम्र को लेकर विवाद हो गया। उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे नवेद मियां ने उनकी उम्र कम बताते हुए आपत्ति दाखिल की, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। अब्दुल्ला चुनाव जीत गए। इसके बाद नवेद मियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि अब्दुल्ला की आयु चुनाव लड़ने योग्य नहीं थी और उसके द्वारा कूट रचित जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा गया है। इसपर 16 दिसम्बर 2019 को हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद कर दी। 2020 में अब्दुल्ला की ओर से इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उनकी यह याचिका भी 16 सितंबर 2021 को खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा। इसके बाद 23 सितंबर को नवेद मियां ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे को पत्र भेजकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 107(1) के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन शून्य होने की दशा में उसके चुनाव लड़ने पर प्रत‍िबंध लगाए जाने की मांग की। अब विधानसभा सचिवालय के विशेष सचिव मुहम्मद शाहिद की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें नवेद मियां की मांग पर कार्रवाई करने को कहा गया है। सचिवालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार शर्मा ने नवेद मियां को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है।


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