Aajam Khan : सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में अब 19 को होगी सुनवाई
रामपुर सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में 19 जुलाई को बहस होगी। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामपुर सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में 19 जुलाई को बहस होगी। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई। लेकिन, सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उप जिलाधिकारी सदर ने साल 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। तब से यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है।
गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। अदालत का समय पूरा होने के चलते बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि अब 19 जुलाई को फाइनल बहस हाेगी।
किसानों की जमीन कब्जाने के 11 मामलों में पांच अगस्त को होगी सुनवाई : सांसद आजम खां के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों से संबंधित 11 मामले में स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में पांच अगस्त को सुनवाई होगी। जुलाई 2019 में अजीमनगर थाने में दर्ज हुए इन मुकदमों में आजम खां पर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें कब्जाने का आरोप है। आजम खां पिछले करीब सवा साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। दो माह से कोरोना के कारण लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जो मंगलवार को वापस जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इन मामलों में आरोप तय होने हैं। बुधवार को 11 मामलों में सुनवाई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अदालत ने जेल अधीक्षक सीतापुर को पत्र लिखकर सांसद के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट तलब की है, ताकि मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
यह भी पढ़ें :-
पीएमओ को देना पड़ा अधिवक्ता के शुभकामना संदेश का जवाब, मोदी के दोबारा पीएम बनने पर भेजा था पत्र