मुरादाबाद जिले के 2,265 गरीब बच्चों की पढ़ाई पब्लिक स्कूलों में होगी, जानें क्यों पब्लिक स्कूलों को दाखिला लेना ही होगा नहीं तो की जाएगी कार्रवाई
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब परिवारों के 2265 बच्चों को पब्लिक स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। लाटरी के आधार पर चयनित बच्चों से संबंधित पत्र स्कूलों को भेजा जाएगा। उन्हें हर हाल में प्रवेश लेकर बीएसए को रिपोर्ट देनी होगी। प्रथम चरण के लिए 3425 आवेदन ऑनलाइन आए थे।
मुरादाबाद, जेएनएन। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब परिवारों के 2,265 बच्चों को पब्लिक स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। लाटरी के आधार पर चयनित बच्चों से संबंधित पत्र स्कूलों को भेजा जाएगा। उन्हें हर हाल में प्रवेश लेकर बीएसए को रिपोर्ट देनी होगी। प्रथम चरण के लिए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 3,425 आवेदन ऑनलाइन आए थे। इसमें स्वीकृत 2,617 हुए थे जबकि 808 शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में नहीं आने से निरस्त कर दिए गए। लाटरी में कुल 2,617 आवेदन सम्मिलित हुए थे। इसमें 2,265 बच्चों का नाम लाटरी में आ गया है। पात्र 352 बच्चों का नाम लाटरी में नहीं आ सका है। दूसरे चरण की लाटरी में इनको सम्मिलित किया जाएगा। लॉटरी विकास भवन में सीडीओ की अध्यक्षता में निकाली गई। अभी दूसरे और तीसरे चरण की लाटरी भी निकाली जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसद गरीब परिवारों के बच्चों का प्रवेश लेने का कानून है। बीएसए योगेंद्र कुमार ने बताया कि प्रथम चरण की लाटरी में चयनित 2,265 बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र भी स्कूल प्रबंधकों को देना होगा। प्रवेश नहीं लेने पर कार्रवाई की जाएगी।