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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में 10 साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा

Punishment in misdeeds घर से दवाई लेने न‍िकली क‍िशोरी का युवक ने अपहरण कर ल‍िया था। पीडि़ता के स्‍वजनों ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने नाजिम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया गया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 03 Dec 2020 05:14 PM (IST)Updated: Thu, 03 Dec 2020 05:14 PM (IST)
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में 10 साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा
दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

मुरादाबाद, जेएनएन। Punishment in misdeeds। घर से दवाई लेने निकली किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। युवक अभी तक जेल में ही था, उसे जमानत नहीं मिली थी।

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यह मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की नाबालिग बेटी 26 अगस्त 2012 को घर से दवाई लेने के लिए निकली थी। गांव के ही युवक ने उसका अपहरण कर लिया। काफी तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिली। कुछ लोगों ने दोनों को साथ जाते देखा था। लिहाजा पीड़िता के पिता की तहरीर पर गांव के ही नाजिम के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया था। उसके बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी। आरोपित को जेल भेज दिया था। उसे अभी तक जमानत नहीं मिली थी। अब यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। नाजिम को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


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