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न्याय कक्ष में नियमों का पालन करना अनिवार्य

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार कोविड-19 लॉकडाउन व उसके पश्चात जनपद न्यायालय आरेंज जोन में है। इस दौरान जनपद न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय विशेष क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय विशेष न्यायधीश मानवाधिकार अधिनियम एससीएएसटी एक्ट ईसी एक्ट गैंगेस्टर गुंडा एक्ट व अन्य संबंधित एक्ट पास्को एक्ट एनडीपीसी एक्ट से संबंधित न्यायालय संचालित होंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 May 2020 08:27 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 06:08 AM (IST)
न्याय कक्ष में नियमों का पालन करना अनिवार्य
न्याय कक्ष में नियमों का पालन करना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार कोविड-19 लॉकडाउन व उसके पश्चात जनपद न्यायालय आरेंज जोन में है। इस दौरान जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, विशेष क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय, विशेष न्यायधीश मानवाधिकार अधिनियम, एससीएएसटी एक्ट, ईसी एक्ट, गैंगेस्टर गुंडा एक्ट व अन्य संबंधित एक्ट, पास्को एक्ट, एनडीपीसी एक्ट से संबंधित न्यायालय संचालित होंगे।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज सहित उपरोक्त न्यायालय के न्याय कक्ष में अधिवक्ताओं को अधिकतम चार कुर्सियां समुचित दूरी पर उपलब्ध कराई जाएंगी। न्याय कक्ष में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क लगाना व सामाजिक, शारीरिक दूरी अनुपालन किया जाएगा। न्यायालय कक्ष सैनिटाइज किए जाएंगे। किसी भी लोक स्थान अथवा न्यायालय परिसर के अंदर थूकना व बिना किसी कार्य के उपस्थित होना वर्जित रहेगा। इसी तरह सभी पुरुष व महिला अधिवक्ता सफेद शर्ट, कमीज व लाइट कलर का पैंट, पैजामा सलवार पहनकर व बैज बांधकर उपस्थित होंगे। सभी न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट व ग्राउंड पहने से छूट दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थानीय इकाई दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। जनपद न्यायालय में स्थित दूरस्थ न्यायालय सिविल जज चुनार में इसी अनुसार कार्य किया जाएगा। दूरस्थ न्यायालय चुनार में भी सभी औपचारिकताएं प्रभावी होंगी। यह जानकारी प्रभारी जनपद न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दी गई।


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