236 लीजों पर गहरी ब्लास्टिग से खोखली हो रही विध्य की पहाड़ियां
जागरण संवाददाता मीरजापुर जनपद में 241 लोगों को खनन पट्टा आवंटन किया गया है। इसके साथ ह
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद में 241 लोगों को खनन पट्टा आवंटन किया गया है। इसके साथ ही 145 लोगों द्वारा क्रशर व कटर प्लांट संचालित किया जा रहा है। इन 241 खनन पट्टों में जिलेभर में मात्र पांच लोगों को गहरी ब्लास्टिग की अनुमति मिली है जबकि शेष को हल्के विस्फोट करने का परमिशन है। फिर भी ये पट्टेधारक गहरी ब्लास्टिग कर रहे हैं। इसका रिकार्ड न तो संबंधित विभाग के पास है और न ही अधिकारियों के पास है। अवैध तरीके से लगातार की जा रही ब्लास्टिग से विध्य क्षेत्र ही पहाड़ियां खोखली हो रही हैं।
पहाड़ों को तोड़कर नष्ट किए जाने से हरे-भरे जंगल भी खत्म होते जा रहे हैं। इसके लिए वन विभाग कई बार नाराजगी जता चुका है। शासन के निर्देश के बावजूद इन हरी-भरी वादियों को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे विध्य पहाड़ियों की वादियों व विध्यवासिनी देवी के लिए मशहूर इस जिले की खूबसूरती नष्ट होती जा रही है। प्रशासन और खनन विभाग के रिकार्ड में पट्टेधारकों के लीजों में मात्र पांच लीजों में विस्फोट करने की अनुमति दी गई है। ये पट्टेधारक पहाड़ों से बोल्डर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को लीज आवंटन किया गया है, उनको ब्लास्ट करने की अनुमति नहीं है। अपने लीज स्थल की मिट्टी को साफ कराने के बाद पहाड़ों को काटकर उसमें से पटिया निकालने का निर्देश है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। हर कोई मशीन व बारूद का सहारा लेकर लीजों से बोल्डर व पटिया निकालने का काम कर रहे हैं। -पांच पट्टेधारकों को ब्लास्ट करने की अनुमति
जनपद में अहरौरा में दो, डगमगपुर में दो व मड़िहान में एक पट्टेधारक को लीजों में गहरी ब्लास्ट करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा किसी को नहीं है। सुबह व रात में ब्लास्ट करने से हो रहा नुकसान
जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह-शाम व रात में ब्लास्ट करने से आसपास के लोगों के घरों में धमक होती है। कई लोगों के मकानों के अंदर रखे सामान धमक से गिरने लगते हैं। अदलहाट में तो एक बार ब्लास्टिग से एक मजदूर की दबकर मौत हो चुकी है। वहीं मड़िहान में तीन मजदूरों की मौत हुई थी। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे सहमे रहते हैं। दोपहर दो से शाम चार बजे तक ही ब्लास्टिग की अनुमति
जनपद के लीजधारकों को ब्लास्टिग करने का एक समय दोपहर दो से शाम चार बजे तक ही निर्धारित किया गया है। है। इस दौरान लोग अपने-अपने घरों नहीं रहते हैं। अक्सर लोग बाहर निकले रहते हैं। इसके बाद अगर कोई पहाड़ों में ब्लास्ट करता है तो वह गैरकानूनी है। वर्जन
जिले में पांच लोगों को ही गहरी ब्लास्टिग करने की अनुमति है। इसके अलावा ब्लास्टिग करने करने वालों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
- पंकज सिंह खनिज अधिकारी