रेल टिकट बुक कराने के लिए फार्म में लिखें बायोडाटा
अगर रेल यात्रा करना है तो आप जहां जा रहे है वहां का नाम पता व पिन कोड के अलावा राज्य तथा मोहल्ला/ गांव का भी नाम फार्म में लिखना होगा अन्यथा सफर के लिए बर्थ बुक नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने नया गाइडलाइन जारी करते हुए स्थानीय रेल अधिकारियों को सूचित किया है। गाइडलाइन के अनुसार यह नियम एक जून से प्रभावी कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अगर रेल यात्रा करना है तो आप जहां जा रहे है वहां का नाम, पता व पिन कोड के अलावा राज्य तथा मोहल्ला/ गांव का भी नाम फार्म में लिखना होगा अन्यथा सफर के लिए बर्थ बुक नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने नया गाइडलाइन जारी करते हुए स्थानीय रेल अधिकारियों को सूचित किया है। गाइडलाइन के अनुसार यह नियम एक जून से प्रभावी कर दिया गया है।
पहले यात्रा करने के लिए फार्म में सिर्फ यात्री को अपना नाम व पता के अलावा जिस स्टेशन पर जाना है उसको ही दर्शाया जाता है लेकिन अब एक जून से नियम बदल गया है। बुधवार को काफी संख्या में लोग विभिन्न स्टेशनों को जाने के लिए अलग-अलग ट्रेनों से अपना बर्थ बुक कराने के लिए फार्म लेकर आरक्षण कांउटर पर पहुंचे तो फार्म बर्थ बुक कराने के लिए दिया लेकिन काउंटर के अंदर बैठे रेलबाबू ने वापस कर दिया। बताया कि फार्म के नीचे में जिस स्टेशन पर जाना है, वहां के मोहल्ला/ गांव, जिला एवं राज्य के अलावा जिनके यहां जाना है उनका नाम तथा मोबाइल नंबर भरना होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार फार्म में नहीं लिखेंगे तो बर्थ बुक नहीं किया जाएगा। नियम के अनुसार यात्री के अंदर कोई कोरोना लक्षण पाया जाता है तो उन्हें उस स्थान से लाया जा सकें और उनका इलाज कराया जाएगा और जिससे संक्रमण फैलने न पाए।
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रेलवे गाइडलाइन के अनुसार एक जून से आरक्षण कराते समय यात्री का नाम व पता तो रहेगा लेकिन जहां जा रहे है वहां का पूरा पता, पिन कोड, राज्य जिला, पोस्ट आफिस, शहर, गांव एवं मोबाइल नंबर भी फार्म के नीचे लिखना होगा तभी बर्थ बुक होगा।
विपिन कुमार, आरक्षण पर्यवेक्षक मीरजापुर।