गोपलपुर सोसायटी की 212 बीघा भूमि पर लगेगा राज्य सरकार का बोर्ड
तहसीलदार न्यायालय से रेस्टोरेशन की फाइल निरस्त करते हुए 212 बीघा गोपलपुर सहकारी समिति की जमीन को बिना परमिशन लिए विध्याचल एटियो फूड कंपनी कोलकाता के द्वारा बैनामा लिए जाने को अवैध मानते हुए राज्य सरकार में निहित करने की रिपोर्ट एसडीएम बिमल कुमार दुबे को सौंपा था।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर: तहसीलदार न्यायालय से रेस्टोरेशन की फाइल निरस्त होने के बाद 212 बीघा गोपलपुर सहकारी समिति की जमीन पर राज्य सरकार का बोर्ड लगाया जाएगा। बिना अनुमति लिए समिति की जमीन को विध्याचल एटियो फूड कंपनी कोलकाता द्वारा बैनामा कराए जाने की प्रक्रिया को अवैध माना गया। यह जमीन राज्य सरकार के खाते में जाएगी। अब जल्द ही इस भूमि पर प्रदेश सरकार का बोर्ड लगाया जाएगा।
तहसीलदार न्यायालय ने इसे राज्य सरकार में निहित करने की रिपोर्ट एसडीएम विमल कुमार दुबे को सौंपी थी। एसडीएम ने तत्काल जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही खतौनी में अमल-दरामद होने के साथ ही यह जमीन राज्य सरकार की हो गई है। सोमवार को एक बार फिर एसडीएम द्वारा तहसीलदार को राजस्व टीम लेकर राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई जमीन को कब्जे में लेते हुए राज्य सरकार का बोर्ड लगवाने का आदेश दिया है। बोर्ड लगाने के साथ ही एसडीएम ने यह भी आदेशित किया है कि भौतिक तरीके से पूरी जमीन को कब्जे में लें। इसमें किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस जमीन पर कंपनी द्वारा वेयर हाउस का निर्माण कराया गया है और साथ ही अमरूद समेत अन्य फलों की बड़े पैमाने पर खेती कराई गई है। सरकारी आदेश के बाद यह निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि सोनभद्र के उभ्भा गांव में हुए नरसंहार के बाद समितियों की जमीन पर जांच कराई गई जिसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। मड़िहान तहसील द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र की सैकड़ों बीघे जमीन पर सोसायटी के कब्जे पर भी जल्द ही शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।