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जिले में निषेधाज्ञा लागू, सात फेरों के लिए अब लें अनुमति

जिलामजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने जन सामान्य सुरक्षा को देखते हुए व कोरोना नियंत्रण के उपायों के प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में निशेधाज्ञा लागू कर दिया है। आदेश के तहत कहा कि यह जनपद मीरजापुर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 14 अप्रैल से 15 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबंध की अवहेजना पर कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 15 Apr 2020 05:39 PM (IST)Updated: Wed, 15 Apr 2020 05:39 PM (IST)
जिले में निषेधाज्ञा लागू, सात फेरों के लिए अब लें अनुमति
जिले में निषेधाज्ञा लागू, सात फेरों के लिए अब लें अनुमति

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जिलामजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने जन सामान्य सुरक्षा को देखते हुए व कोरोना नियंत्रण के उपायों के प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में निशेधाज्ञा लागू कर दिया है। आदेश के तहत कहा कि यह जनपद मीरजापुर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 14 अप्रैल से 15 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबंध की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।

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मीडिया से मुखातिब जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि समस्त सरकारी व निजी स्वीमिग पूल, जिम, क्लब, स्टेडियम के जिम, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी संस्थान, सभी सरकारी व निजी कोचिग संस्थान, पुस्तकालय भी 15 मई तक बंद रहेंगे। समस्त होटल, लॉंन, पेईंग गेस्ट हाउस, विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, व्यावसायिक व अन्य कार्यक्रमों, कांफ्रेंस, गोष्ठी, जन्मदिवस, शादी की वर्षगांठ पर भी 15 मई तक रोक लगेगी।जिलाधिकारी ने बताया कि शादी समारोह व शादी से संबंधित कार्यक्रम, परंपरागत धार्मिक कार्यक्रम पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे हर कार्यक्रम के लिए कम से कम तीन दिन पहले नगर मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसडीएम से स्वीकृति लेनी होगी। ऐसे समारोह में न्यूनतम संख्या पांच रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिनांक 15 मई तक कोई भी व्यवसायी केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन, हैंडवाश, साबुन, सैनिटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिट एमआरपी मूल्य पर ही बेचेगा। डीएम ने कहा कि इस आदेश का संज्ञान तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी, तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा। इस आदे8 अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

विदेशियों की देनी होगी जानकारी

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक होटल, लाज, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट भवन या कोई भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेशी नागरिक 15 मई 2020 तक रूकता है या अभी रूका हुआ है, उसका नाम, पता, पासपोर्ट नंबर व मोबाइल नंबर का विवरण संबंधित थाने में देना होगा।कहा कि यदि 16 अप्रैल तक जिन्होंने यह जानकारी नहीं दी है वे 18 अप्रैल तक दोपहर 12 बजे तक संबंधित थाने पर देना सुनिश्चित करें। हर छह घंटे पर करें सफाई

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 मई 2020 तक सभी टूर आपरेटर, समस्त वाहनों को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही सभी माल, शोरूम, दुकानें, प्राइवेट हास्पिटल, होटल व लॉंज अपने-अपने परिसर को हर छह घंटे में साफ करना सुनिश्चित करें। सभी शिक्षण संस्थान भी इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। कहा कि 14 मई तक कोई भी व्यक्ति भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिल्कुल भी न जाएं।


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