केरोसिन तेल वितरण पर पोर्टिबिलिटी लागू नहीं
जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से संबद्ध कोई भी राशनकार्ड लाभार्थी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। राशन पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का आधार फीड होना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से संबद्ध कोई भी राशनकार्ड लाभार्थी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। राशन पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का आधार फीड होना अनिवार्य है।
समस्त पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन आधार अथेंटिफिकेशन के माध्यम से ही किए जाएंगे। पोर्टेबिलिटी ट्रॉजेक्शन के माध्यम से लाभार्थी को अपने राशनकार्ड पर मान्य राशन एक बार में ही प्राप्त करना होगा। पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिट्टी के तेल के वितरण पर लागू नहीं होगी। मिट्टी का तेल लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से प्राप्त करना होगा। माह की 15 तारीख तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किए गए खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की जाएगी। उचित दर दुकानों के स्टाक समायोजन के लिए पोर्टेबिलिटी अतिरिक्त चालान जारी किए जाएंगे, जिसकी सुविधा माह की 15 से 18 तारीख तक आनलाइन उपलब्ध रहेगी। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र ने बताया कि प्रत्येक दशा में माह की 18 तारीख तक मध्यवर्ती चालान जारी करते हुए चालान धनराशि बैंक में जमा करा दी जाएगी। चालान के सापेक्ष संबंधित विक्रेता को माह की 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न प्राप्ति की पुष्टि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जनपद के समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि है कि शासन की मंशा के अनुरूप पोर्टबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों के मध्य खाद्यान्न आदि का वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।