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थर्मल स्कैनिग बिना न्यायालय में प्रवेश नहीं

अपर मुख्य राजस्व सचिव रेणुका कुमार के आदेश के बाद मड़िहान तहसील न्यायालय शुक्रवार से खुलने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी कराई जा रही है जहां किसी भी व्यक्ति को बिना थर्मल स्कैनिग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 06:55 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 06:55 PM (IST)
थर्मल स्कैनिग बिना न्यायालय में प्रवेश नहीं
थर्मल स्कैनिग बिना न्यायालय में प्रवेश नहीं

जासं, मड़िहान (मीरजापुर) : अपर मुख्य राजस्व सचिव रेणुका कुमार के आदेश के बाद मड़िहान तहसील न्यायालय शुक्रवार से खुलने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी कराई जा रही है, जहां किसी भी व्यक्ति को बिना थर्मल स्कैनिग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जबकि तीन महीने बाद खुल रहे न्यायालय परिसर में आने से पहले सैनिटाइज होने के बाद ही अनुमति मिलेगी और न्यायालय में सुनवाई के दौरान महज वकील और पक्षकार के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं रहेगा। एसडीएम शिव प्रसाद ने बताया कि कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए डॉक्टर की टीम भी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए परिसर में उपलब्ध रहेगी इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

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