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प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा

विधि संवाददाता मीरजापुर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 जितेंद्र मिश्र ने प्रेमी के साथ मिलकर

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 09:06 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 09:06 PM (IST)
प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा
प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा

विधि, संवाददाता मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 जितेंद्र मिश्र ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी पर दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 7000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रमाशंकर पासवान निवासी हुसैनपुर थाना अहरौरा तथा हुसैनपुर के चौकीदार ने 14 सितंबर-- 2010 को अहरौरा थाने में तहरीर दी। इसमें कहा गया कि वादी जिगना पहाड़ी से काम कर अपने घर जा रहे थे। उसके गांव के सिवान स्थित गड़ई नदी की पुलिया पर गांव के कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। भीड़ देखकर वहां पहुंचा तो देखा कि पुलिया के किनारे पूरब तरफ पानी में एक बोरी में अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है,जिसका सिर कटा हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस व्यक्ति की कहीं दूसरे जगह हत्या कर लाश को छिपाने के लिए नदी में फेंक दिया गया। देखने से वह नए उम्र का लग रहा है। इस घटना को देखकर लोगों में सनसनी फैल गई है।

वादी मुकदमा रमाशंकर पासवान चौकीदार की लिखित तहरीर के आधार पर अहरौरा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की। विवेचना के दौरान अज्ञात व्यक्ति की पहचान जय मूरत पटेल निवासी बरहों के रूप में हुई। जांच में पाया गया कि जय मूरत की पत्नी मंजू देवी ने ही अपने प्रेमी राजकुमार बिद के साथ मिलकर पति जय पटेल की हत्या कराई है। पुलिस ने राजकुमार बिद और मंजू देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जिसका परीक्षण अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में हुआ। मामले में दोष सिद्ध करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता मौजूद साक्ष्य व परिस्थितियों को देखते हुए राज कुमार बिद पुत्र स्वर्गीय दयाराम बिद निवासी घाटमपुर व मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय जय मूरत पटेल निवासी बरहों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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