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शराब की दुकानों में कमी मिलने पर लगेगा तीन गुना जुर्माना

शराब के दुकान मालिक अब अपने दुकानों को साफ सुथरा रखते हुए उसमें मिलने वाली कमी को दूर कर दे अन्यथा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान कमी मिली तो उनको तीन गुना जुर्माना अदा करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 07:32 PM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 07:32 PM (IST)
शराब की दुकानों में कमी मिलने पर लगेगा तीन गुना जुर्माना

जागरण संवाददाता मीरजापुर : शराब के दुकान मालिक अब अपने दुकानों को साफ सुथरा रखते हुए उसमें मिलने वाली कमी को दूर कर दे, अन्यथा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान कमी मिली तो उनको तीन गुना जुर्माना अदा करना होगा। एक कमी पर दो हजार और तीन कमी मिलने पर छह हजार रुपये देने होंगे, क्योंकि शासन ने दुकानों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को तीन गुना बढ़ा दिया है। जिसको सुनकर दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

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शासन ने मोटर वाहन एक्ट की तरह अब शराब की दुकानों पर लगने वाले जुर्माने राशि को भी बढ़ा दी है। अब दुकानों में कमी मिलने पर उनको तीन गुना जुर्माना अदा करना होगा। एक कमी मिलने पर दो हजार तथा तीन कमी पर छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने होंगे। इससे पहले एक कमी पर दो सौ से लेकर 500 रुपये तक अर्थदंड लगाया जाता था। जिसे दुकानदार आसानी से जमा कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा लागू किए गए नियम का पालन कराने के लिए किया गया है। यह आदेश तत्काल लागू कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश से आबकारी विभाग पर जुर्माना वसूलने का बोझ भी बढ़ गया है। पहले विभागीय अधिकारियों को एक साल में दस लाख रुपये जुर्माना वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन अब 35 लाख रुपये उनको एक साल में जुर्माना लगाकर दुकानदारों से वसूल करेंगे। इतना लगेगा जुर्माना

-दुकान में गंदगी मिली तो 1000 रुपये जुर्माना, पूर्व में 200 रुपये था।

-बोर्ड नहीं लगा मिलने पर दो हजार रुपये जुर्माना, पूर्व में 500 रुपये था।

-नकली शराब बेचते पाया गया तो पांच हजार रुपये जुर्माना, पूर्व में दो हजार रुपये था।

-इसके अलावा अन्य कमियां भी शामिल हैं। ''शासन ने शराब की दुकानों पर मिलने वाली कमी के दौरान लगाए जाने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया है। इससे पहले जुर्माना 200 से 500 रुपये तक लगाया जाता था जिसे अब दो हजार से पांच हजार रुपये तक कर दिया गया है।

-नीरज दुबे, जिला आबकारी अधिकारी।


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