दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को दस वर्ष की सजा
विधि संवाददाता मीरजापुर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने पत्नी की
विधि संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति अमृतलाल का दोषसिद्ध होने पर शनिवार को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही छह हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार एवं वादी मुकदमा रमाशंकर पाल पुत्र छविनाथ निवासी रामपुर अतरी थाना लालगंज ने अपनी बेटी बनदेवी उर्फ वंदना (22) की शादी चार वर्ष पूर्व अमृतलाल पुत्र झुरूपाल निवासी औरा थाना हलिया के साथ किया था। रमाशंकर पाल का आरोप है कि शादी के बाद ही ससुराली दहेज में बाइक की मांग करने लगे। बाइक की मांग पूरी करने के बाद एक लाख रुपये मांगने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर वंदना को आए दिन प्रताड़ित करने लगे। उनका आरोप है कि 18 मई 2013 को वंदना को ससुरालियों ने मार कर पेड़ से लटका दिया। इसकी सूचना हलिया थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने 19 मई को पति अमृतलाल, जेठ कलेश्वर, सास डंगरी, ससुर झुरू के खिलाफ दहेज हत्या में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने आरोप को सिद्ध करने के लिए सात गवाहों को प्रस्तुत कराया। केस के विचारण के दौरान आरोपित सास डंगरी की मौत हो गई। अधिवक्ताओं की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने पति अमृतलाल का दोषसिद्ध होने पर उसे दस वर्ष की सजा सुनाते हुए छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं जेठ कलेश्वर, ससुर झुरू को साक्ष्य न होने के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।