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लूट की झूठी सूचना देने पर पेट्रोल पंप मालिक समेत चार पर मुकदमा

पुलिस ने मड़िहान क्षेत्र स्थित सुदर्शन फिलिग स्टेशन धनसिरिया के मालिक राजेश तिवारी समेत चार नामजद के खिलाफ पुलिस को मारपीट की बजाय लूट की झूठी सूचना देने के आरेाप में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Dec 2019 08:35 PM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 06:09 AM (IST)
लूट की झूठी सूचना देने पर पेट्रोल 
पंप मालिक समेत चार पर मुकदमा
लूट की झूठी सूचना देने पर पेट्रोल पंप मालिक समेत चार पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : पुलिस ने मड़िहान क्षेत्र स्थित सुदर्शन फिलिग स्टेशन धनसिरिया के मालिक राजेश तिवारी समेत चार नामजद के खिलाफ पुलिस को मारपीट की बजाय लूट की झूठी सूचना देने के आरेाप में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। यहीं नहीं घटना के दूसरे दिन उप जिलाधिकारी मड़िहान व बाट माप निरीक्षक द्वारा पेट्रोल पंप को चेक किया गया तो उसका एक नोजल पाइप खराब पाया गया। इसपर उन्होंने कहा कि जबतक नोजल पाइप ठीक नहीं हो जाता तबतक उस पाइप को सील कर दे।

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मड़िहान क्षेत्र स्थित सुदर्शन फिलिग स्टेशन धनसिरिया के मालिक राजेश तिवारी निवासी रावटर्सगंज द्वारा 30 नवंबर की रात दस बजे 112 नंबर पर सूचना दिया गया कि एक सेंट्रो कार में सवार चार पांच लोग आए और तेल भरवा कर पैसा नहीं दिए। विरोध करने पर सेल्समैन को मारापीटा और पैसों से भरा बैग लेकर चले गए। मामले की जानकारी होते ही अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एके सिंह, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन और मड़िहान थाना प्रभारी राजीव कुमार तथा पीआरवी द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया तो पाया कि बच्चे सिंह पुत्र गंगेश्वर सिंह निवासी नौडीहा मड़िहान अपने भाई तथा अन्य लोगों के साथ अपनी सेंट्रो गाड़ी से पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए थे। कम तेल देने को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद पंप कर्मियों ने बच्चे सिंह के सिर पर रॉड द्वारा प्रहार करके चोटिल कर दिया गया। बच्चे सिंह की तहरीर पर मुकदमा गलत सूचना देने के आरोप में राजेश त्रिपाठी पुत्र सुदर्शन त्रिपाठी, प्रशांत कुमार पुत्र शिव मूरत पाठक, नवीन मणि त्रिपाठी पुत्र मथुरा मणि त्रिपाठी, कृपा शंकर पुत्र दीनानाथ निवासी गढ़ धनसिरिया समेत अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।


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