ई-पॉस मशीन से ही होगा अनाज व केरोसीन तेल का वितरण
जनपद के सभी अंत्योदय व पीएचएच (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) के तहत चयनित लाभार्थियों व परिवारों को माह मई में निर्धारित वितरण तिथियों 5 तारीख से ई-पास मशीन द्वारा कराए जाने की व्यवस्था है। पांच तारीख से ई-पास मशीन से अनाज व केरोसीन तेल का वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की निगरानी में होगा।
जासं, मीरजापुर : जनपद के सभी अंत्योदय व पीएचएच (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) के तहत चयनित लाभार्थियों व परिवारों को माह मई में निर्धारित वितरण तिथियों 5 तारीख से ई-पॉस मशीन द्वारा कराए जाने की व्यवस्था है। पांच तारीख से ई-पास मशीन से अनाज व केरोसीन तेल का वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की निगरानी में होगा। डीएसओ उमेश कुमार ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा ई-पास मशीन द्वारा ही अनाज वितरण कराने एवं किसी भी दशा में मैनुअल वितरण नहीं कराने का निर्देश दिया है। नगरीय एवं ग्रामाीण क्षेत्रों में ई-पास द्वारा आधार कार्ड आथेंटिकेशन के साथ-साथ आईरिस आधार पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी कारणवश आईरिस कार्य न करने की दशा में नान आधार ट्रांजेक्शन (प्रॉक्सी) के माध्यम से अनाज वितरण होगा। प्राक्सी वितरण के समय लाभार्थी की पहचान आधार इनरोलेंट आइडी स्लिप, आधार आवेदन फार्म, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, डाक विभाग का कार्ड, किसान पासबुक, मनरेगा जाब कार्ड से वितरण होगा।
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