पूर्व केंद्र प्रभारियों के खिलाफ दाखिल होगा आरोप पत्र
जागरण संवाददाता मीरजापुर बिचौलियों से सांठ-गांठ करने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ जि
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : बिचौलियों से सांठ-गांठ करने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने सख्त रवैया अपनाया है। बीते 22 अगस्त को हुई जांच के दौरान एफआइआर के बाद विवेचक की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा धारा 11 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अनाज प्रकरण में विजय कुमार कुमार गुप्ता ग्राम विछवट थाना महराजगंज, बदलापुर जौनपुर तथा रामकृष्ण दूबे पुत्र उदयनाथ दूबे ग्राम बलिभद्र, रिखपुर थाना लम्भुआ, सुलतानपुर तथा खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में गणेश प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम बरहनी जनपद चंदौली के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल (संस्थित) करने की अनुमति प्रदान की।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने बीते 22 अगस्त को जनपद के सभी विकास खंडों में क्रय केंद्रों पर खाद्यान की पूर्व में जांच कराया था। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता व स्टाक आदि में कमी की शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई की संस्तुति की। उप जिलाधिकारी सदर गौरव श्रीवास्तव ने हलिया स्थित केंद्र पर खाद्यान की गुणवत्ता व स्टाक आदि का औचक निरीक्षण और सत्यापन किया था। सत्यापन में पाया कि हलिया केंद्र पर गेहूं व चावल की गुणवत्ता कुछ बोरों में सामान्य तथा कुछ बोरी में अधोमानक मिली थी। 05 बोरियों से गेहूं व 06 बोरियों से चावल की सैंपलिग की गई थी। गोदाम के स्टाक सत्यापन में स्टाक रजिस्टर में दर्ज से कम पाया गया था। भौतिक सत्यापन में 1594 बोरी गेहूं तथा 1076 बोरी चावल कम पाया गया। केंद्र पर कार्यरत प्रभारी रामकृष्ण दूबे द्वारा केंद्र पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सौंपे गए पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुये बिचौलियों से साठ-गांठ कर खाद्यान्न की गुणवत्ता में हृास कर कार्य किया जा रहा है। हलिया केंद्र पर उपलब्ध चावल में लगभग 10 से 15 प्रतिशत बोरियां में पीला बदरंग व क्षतिग्रस्त दाने मिले थे। प्रथम ²ष्टया उपभोक्ताओं और उचित दर विक्रेताओं को वितरण के लिए उपयुक्त नहीं मिला। - लालगंज में मानक की गुणवत्ता पर खरा नहीं मिला चावल
लालगंज क्रय केंद्र पर अपर उप जिलाधिकारी द्वारा खाद्यान की गुणवत्ता व स्टाक का औचक निरीक्षण के दौरान सत्यापन किया गया था। केंद्र में उपलब्ध चावल स्टाक 10 पैकेट में सैम्पलिग की गई, इसमें चावल की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं पाया गया। 10 सैम्पलिग में 08 सैम्पलिग में कीड़े लगे मिले थे। चावल में सीलन, पुरानेपन की दुर्गंध थी। गेहूं की भी सैम्पलिग में भूसा, लई, सीलन पुरानापन आदि मिला था, जो गुणवत्ता मानक के अनुसार ठीक नहीं था। केंद्र से खाद्यान्न परिवहन का कार्य प्रथम स्टेज में साधना सिंह पीलीकोठी द्वारा किया जा रहा था। केंद्र लालगंज पर खाद्यान्न का परिवहन भारतीय खाद्य निगम से जीपीएस युक्त वाहनों व अन्य वाहनों द्वारा किया जाता है। जिसमें डिपो व केंद्र के ट्रांसपोटेशन के दौरान या केंद्र पर अन्य बिचौलियों से मिलकर चावल की बोरियों को बदल दी। जांच में पाया कि केंद्र लालगंज पर पीले व बदरंग युक्त बोरियों में टैग व लाट संख्या अंकित नहीं है। विपणन निरीक्षक व परिवहन ठेकेदार प्रथम ²ष्टया दोषी मिले। इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने केंद्र के निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता पुत्र भगवान दास गुप्ता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में संस्थित करने की अनुमति प्रदान की है।
----------
बेटे को यूरिया बेचने वाले सचिव पर एफआइआर की संस्तुति
उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी चुनार एवं तहसीलदार चुनार की सुयंक्त टीम के द्वारा साधन सहकारी समिति सहसपुरा की जांच की गई। इसमें सचिव गणेश प्रसाद पुत्र कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा माह जुलाई में अपने पुत्र अश्वनी प्रसाद श्रीवास्तव को अनियमित ढंग से 160 बोरी यूरिया विक्रय की गई है। जिससे फर्टिलाइजर मूवमेंट आर्डर 1973 की धारा 3ए तथा एफसीओ 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है। डीएम ने सचिव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है।