Move to Jagran APP

सीएए विरोधियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने एनआरसी व सीएए का विरोध करने के आरोपित अब्दुल मजीद इरशाद टिकू अबरार का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 05:44 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 05:44 PM (IST)
सीएए विरोधियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
सीएए विरोधियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने एनआरसी व सीएए का विरोध करने के आरोपित अब्दुल मजीद, इरशाद, टिकू, अबरार का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया।

prime article banner

अभियोजन के अनुसार कोतवाली शहर के उप निरीक्षक रामबंद यादव 19 दिसंबर 2019 को क्षेत्र में देखभाल कर रहे थे कि जरिए मोबाइल सूचना मिली कि डैफोडिल्स से संकट मोचन की तरफ आरोपित अपने साथ 25-30 लोगों को लेकर, हाथ में पोस्टर लिए सीएए व एनआरसी का विरोध करते हुए नारे लगा रहे हैं। उन्होंने संकट मोचन से आगे बढ़कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। पुलिस बल के समझाने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे थे। घटना की प्राथमिकी उप निरीक्षक रामबंद यादव ने उसी दिन कोतवाली शहर में दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष से कहा गया कि जिन बिदुओं पर अभियुक्तों द्वारा विरोध किया गया उससे संबंधित कानून संसद द्वारा बनाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आरोपितों द्वारा राष्ट्र विरोधी कार्य किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.