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हफ्ते में तीन दिन ही खुलेंगे मोबाइल कपड़े की दुकान, मेडिकल 24 घंटे

शासन प्रशासन ने सोमवार को जनपद में खुलने वाले दुकानों व बाजारों की नई गाइड लाइन जारी कर दी। इसमें मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुलेंगे तो फूड विभाग की लाइसेंसी मिष्ठान भंडार फल सब्जी दूध किराना स्टोर चश्मा बेकरी सैलून नाई की दुकान ब्यूटी पार्लर तथा

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 07:12 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 07:12 PM (IST)
हफ्ते में तीन दिन ही खुलेंगे मोबाइल 
कपड़े की दुकान, मेडिकल 24 घंटे
हफ्ते में तीन दिन ही खुलेंगे मोबाइल कपड़े की दुकान, मेडिकल 24 घंटे

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : शासन प्रशासन ने सोमवार को जनपद में खुलने वाले दुकानों व बाजारों की नई गाइड लाइन जारी कर दी। इसमें मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुलेंगे तो फूड विभाग की लाइसेंसी मिष्ठान भंडार, फल, सब्जी, दूध, किराना स्टोर, चश्मा, बेकरी, सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर तथा आइस्क्रीम की दुकान सप्ताह भर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। वहीं हार्डवयेर, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिक, मोबाइल रिचार्ज, स्पेयर, फर्नीचर, बैग, अटैची व वेल्डिग की दुकान सप्ताह में मात्र तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को सुबह दस से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

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इसी प्रकार प्रिटिग प्रेस, बुक स्टेशनरी, मोहर, टेलरिग, साइकिल, लोहे व शस्त्र की दुकान सेामवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह दस से शाम सात बजे तक खोली जाएंगी। ज्वैलरी शॉप, वस्त्रालय साड़ी, जूते चप्पल, रेडीमेड, कास्मेटिक्टस, ड्राईक्लीनर्स आदि की दुकान सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह दस से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। वहीं आटो मोबाइल व गैरेज सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार व शुक्रवार को सुबह दस से शाम सात बजे ही खोलने के निर्देश दिए गए हैं। बर्तन की दुकान सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को दस से सात बजे तक तथा सब्जी मंडी सुबह पांच से सात बजे तक की खोलने को कहा गया है। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा। फल सब्जी मंडियों के बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह आठ शाम सात बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। वहीं शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहित मंडी शारीरिक दूर के साथ लगाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं बैठेगा। केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था रहेगी। मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी गई लेकिन दुकानदार सिर्फ बेचने का कार्य करेंगे। दुकानों में बैठाकर खिलाने का काम नहीं करेंगे। रेल व वायुयान के संचालन को देखते हुए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टेंपो आदि का यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे अनुमति रहेगी। इसके अलावा अन्य दुकानें शुक्रवार को सुबह दस से शाम सात बजे खुलेंगी।


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