कर्मचारियों को बूथ तक पहुंचाने को लगेंगे 578 स्कूल वाहन
जागरण संवाददाता मीरजापुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कर्मचारियों को बूथों तक पहुंचाने के
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कर्मचारियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए 578 स्कूली वाहन लगाए जाएंगे। इससे मतदान कर्मियों को बूथ तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बैठक कर वाहनों के व्यवस्था की विधिवत समीक्षा की। स्पष्ट हिदायत दिया कि कर्मियों को भेजने के लिए ट्रक कदापि न लगाया जाए। चुनाव ड्यूटी में जाने वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के वाहन चालकों का टीकाकरण कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व और आने के बाद वाहनों को सैनिटाइज कराया जाए। कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए शासन के निर्धारित गाइडलाइन का शतप्रतिशत पालन करें। एआरटीओ प्रवर्तन विवेक शुक्ला ने बताया कि जनपद में स्कूली वाहन के रूप में 578 वाहन बस, पिगर, मैजिक के रूप में पंजीकृत हैं। इनका उपयोग पंचायत चुनाव में किया जाएगा। एडीएम वित्त व राजस्व यूपी सिंह, सीआरओ हरिशंकर यादव, पीटीओ राम सागर, प्रमोद सिंह, आरआइ ओपी सिंह, पुष्पेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। प्रत्याशी के आचार संहिता का उल्लघन करने पर होगी कार्रवाई : डीएम
मीरजापुर : जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के तहत नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी प्रत्याशी आचार संहिता का पालन करें। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व कोविड 19 के ²ष्टिगत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। नाम निर्देशन पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। सदस्य जिला पंचायत हेतु नामांकन पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रारूप का विवरण नाम निर्देशन पत्र अनुलग्न 1 प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाने वाला शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित हो। कहा कि आरक्षित वर्ग के लिए प्रारूप व जाति प्रमाण पत्र के साथ नोटरी से सत्यापित जमानत धनराशि आरक्षित व महिला वर्ग के लिए रुपया 2000 व आरक्षित वर्ग हेतु रुपया 4000 उम्मीदवार एवं प्रस्तावक द्वारा मतदाता सूची स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी। अदेय प्रमाण पत्र जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत एवं अन्य प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय किसी प्रकार का जुलूस एवं भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। यदि किसी प्रत्याशी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।