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पांच करोड़ गबन आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

प्रभारी सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने 4.74 करोड़ रुपये के सरकारी चावल का गबन करने के आरोपित मिल मालिक सर्वजीत सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Mar 2019 07:44 PM (IST)Updated: Fri, 01 Mar 2019 07:44 PM (IST)
पांच करोड़ गबन आरोपित
की जमानत अर्जी खारिज
पांच करोड़ गबन आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रभारी सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने 4.74 करोड़ रुपये के सरकारी चावल का गबन करने के आरोपित मिल मालिक सर्वजीत सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।

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अभियोजन के अनुसार वर्ष 2017-18 में विभिन्न धान क्रय केंद्रों से धान क्रय योजना के अंतर्गत क्रय किए गए धान के कस्टम हालिग हेतु संबंद्ध चावल मिल मेसर्स केडीएस एंड कंपनी रानीपुर भुड़कुड़ा तहसील चुनार को 31867.80 क्विटल की डिलीवरी की गई। जिसमें फर्म द्वारा 21351.43 क्विटल कस्टम चावल भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी किया जाना था। कितु फर्म द्वारा 18111.43 क्विटल कस्टम चावल की डिलीवरी विभाग द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी केडीएस एंड कंपनी के प्रोपराइटर द्वारा नहीं किया गया। इस पर विभाग द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जांचोपरांत यह पाया गया कि फर्म द्वारा 18111.43 क्विटल चालव जिसकी शासकीय अनुमानित धनराशि 4.74 करोड़ रुपये है, मेसर्स केडीएस एंड कंपनी के प्रोपराइटर सर्वजीत सिंह द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गबन कर लिया गया है। घटना की प्राथमिकी जिला प्रबंधन पीसीएफ हीरेंद्र यादव द्वारा थाना अहरौरा में 18 मई 2018 को दर्ज कराई गई।


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