अपात्रों के चिह्नांकन का फरमान जारी होते 44 ने सौंपा राशन कार्ड
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तथ्यों को छुपाकर राशनकार्ड बनवाने वाले अपात्र कार्डधारकों के चिहांकन का फरमान आते ही हलचल मच गई है। राशनकार्ड बनवाने वाले संपन्न 44 लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए अपने- अपने राशनकार्ड को विभाग को समर्पित अर्थात वापस कर दिया और दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तथ्यों को छुपाकर राशनकार्ड बनवाने वाले अपात्र कार्डधारकों के चिह्नांकन का फरमान आते ही हलचल मच गई है। राशनकार्ड बनवाने वाले संपन्न 44 लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए अपने राशनकार्ड को विभाग को समर्पित अर्थात वापस कर दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने।
जनपद में 44 जागरूक कार्डधारकों ने प्रशासन व आपूर्ति विभाग के आह्वान पर राशन कार्ड को समर्पित कर दिया। दैनिक जागरण द्वारा बीते 18 जुलाई को पेज पांच पर 'अपात्र उपभोक्ता जमा करें कार्ड, नहीं तो होगी वसूली' शीर्षक से प्राथमिकता पर प्रकाशित किया था। इसके बाद जागरूक 44 राशनकार्डधारकों ने स्वेच्छा से कार्यालय में राशनकार्ड को समर्पित करते हुए मिसाल पेश की। डीएसओ उमेशचंद्र ने कहा कि अपात्र लाभार्थियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह अपना राशनकार्ड जल्द से जल्द समर्पित करें। जांच में अपात्र मिलने पर निर्धारित दर 22.09 प्रति किग्रा गेहूं तथा 29.68 प्रति किग्रा चावल की दर से वसूली की जाएगी। बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद द्वारा अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के पात्रता की नई शर्ते जारी की गई हैं। शहरी क्षेत्र में सभी आयकरदाता, स्वामित्व में चार पहिया वाहन, एसी, जेनरेटर, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय प्लाट होने पर कार्ड निरस्त होगा।