38 साल से कोर्ट में चल रहा मुकदमा बिना गुण-दोष समाप्त
सिविल जज सीनियर डिवीजन लवली जायसवाल ने 3
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : सिविल जज सीनियर डिवीजन लवली जायसवाल ने 38 वर्ष से चल रहे इजरा (डिक्री) के मुकदमे को बिना गुण-दोष बिक्रीदार का वादपत्र वापस किए जाने का आदेश पारित किया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार दाखिल किए जाने का आदेश दिया है।
मुकदमे के अनुसार सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद संख्या 55 1982 फर्म बिहारीलाल बनाम मदन गोपाल के मुकदमे 20 हजार 507 रुपया दस पैसा वसूलने के लिए मुकदमा दाखिल हुआ था। जिसमें डिक्रीदार को नोटिस गई तो उनके लड़के ने न्यायालय में आकर प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिता का देहांत काफी वर्ष पहले चुका है। वह विधिक वारिश है और मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं चलाना चाहता है। यहीं नहीं, मुकदमा वापस भी लेता है। इस पर न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया कि डिक्रीदार वाद का स्वामी है और इसकी इच्छा के विरुद्ध वाद को संचालित नहीं किया जा सकता है। वादी का वाद बिना गुणदोष के वापस किए जाने का आदेश दिया।