एनएच-7 के लिए 106 गांवों में मुआवजे को नोटिस जारी
एनएच-7 के चौड़ीकरण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए संबंधित गांवों के किसानों व आबादी भूस्वामियों को जिला मुख्यालय द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में मुआवजे के लिए जरुरी आवश्यक कागजात की सूची भी जारी कर दी गई है ताकि किसान सभी प्रपत्रों सहित मुआवजे के लिए दावा कर सकें।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : एनएच-7 के चौड़ीकरण को किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए संबंधित गांवों के किसानों, आबादी भूस्वामियों को जिला मुख्यालय द्वारा नोटिस जारी हुआ। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में मुआवजे के लिए जरूरी कागजात की सूची जारी कर दी गई है ताकि किसान सभी प्रपत्रों सहित मुआवजे को दावा कर सकें।
राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के लिए मुआवजे की मांग पर तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। 122 गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जानी है। इसमें 106 गांवों को संबंधित लेखपाल के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि शेष गांवों को भी एक सप्ताह के अंदर नोटिस भेज दिया जाएगा। इसमें किसानों के रकबे सहित अन्य जानकारियां दी गई हैं। शुक्रवार को नरायनपुर, लालगंज के लहंगपुर सहित दर्जनों गांवों के किसान विभाग में मुआवजे की जानकारी के लिए पहुंचे। नरायनपुर के कोलउंद गांव निवासी रामसमुझ ने बताया कि जमीन, मकान दोनों अधिग्रहण की जद में आ गए हैं। इसके लिए संबंधित कागजात जमा करने को यहां पहुंचे थे।
नापी के बाद लगाए गए पत्थर
ग्रामीणों ने बताया कि एनएचएआइ द्वारा अधिग्रहीत जमीन पर पत्थर लगाकर चिह्नित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई काम नहीं शुरू किया गया है। किसानों की ¨चता इस बात को लेकर है कि अभी तक सही मुआवजे की जानकारी विभाग द्वारा उन्हें नहीं दी जा रही है।
मुआवजे के जरूरी दस्तावेज
एनएच-7 के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा दावा के लिए आधार कार्ड मूल प्रति, तहसील से निकाली गई खतौनी की नकल, चार फोटो, बैंक खाते की फोटोकापी, पैन कार्ड सहित नोटिस की कापी व मुआवजा फार्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद मुआवजे की रकम किसान के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।