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बुलंदशहर स्याना बवाल के मुख्य आरोपित योगेश राज ने कोर्ट में किया सरेंडर, बोला-न्यायपालिका पर भरोसा

स्याना बवाल के मुख्य आरोपित जिला पंचायत सदस्य और बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने शुक्रवार दोपहर एडीजे-12 न्यायालय में आत्म समपर्ण कर दिया है। स्याना से समर्थकों के साथ कोर्ट पहुंचा शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगायी थी रोक।

By Taruna TayalEdited By: Published: Fri, 07 Jan 2022 11:36 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jan 2022 11:36 PM (IST)
बुलंदशहर स्याना बवाल के मुख्य आरोपित योगेश राज ने कोर्ट में किया सरेंडर, बोला-न्यायपालिका पर भरोसा
स्याना बवाल के मुख्य आरोपित योगेश राज ने किया सरेंडर।

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। तीन दिसंबर 2018 को स्याना बवाल के मुख्य आरोपित जिला पंचायत सदस्य और बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने शुक्रवार दोपहर एडीजे-12 न्यायालय में आत्म समपर्ण कर दिया है। पांच दिन पूर्व शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज की जमानत पर रोक लगा दी थी और 10 जनवरी तक कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए थे। सुबह करीब दस बजे योगेशराज नोएडा से स्याना पहुंचे। इसके बाद वह दो दर्जन से अधिक युवा साथियों के साथ बुलंदशहर पहुंचे। कचहरी स्थित अधिवक्ता ब्रनो भूषण ने सरेंडर संबंधी दस्तावेज तैयार किए। कोर्ट में सरेंडर करने से पूर्व इन्होंने कचहरी के एक होटल में बैठकर खाना खाया। करीब एक बजे योगेश राज ने कोर्ट में सरेंडर किया। न्यायालय ने इसके बाद योगेश राज को जेल भेज दिया। आगामी 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई को तारीख निश्चित की गयी है।

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राजद्रोह सहित 16 धाराओं में आरोपित है योगेश राज

अधिवक्ता ब्रनो भूषण ने बताया कि योगेश राज के खिलाफ चार्जशीट में 147, 148, 149, 307, 109, 332, 353, 336, 342, 436, 427, 34, 124 ए, 314, दांडिक विधि संशोधन अधिनियम और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और हत्या की धाराएं है।

यह था मामला

तीन दिसंबर 2018 को स्याना क्षेत्र में गोकशी को लेकर बवाल हुआ था। इस दौरान तत्कालीन स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह और एक ग्रामीण युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। एसआईटी ने जांच कर स्याना हिंसा के मामले में योगेश राज समेत 44 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाईकोर्ट से आरोपित योगेश राज को जमानत मिली थी। करीब 15 माह जेल से बाहर रहे योगेशराज ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीन जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्याना हिंसा के आरोपित योगेश राज को एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया था।

बोला, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा

योगेश राज मीडिया से रुबरू हुआ और बताया कि उसे न्याय पालिका पर पूर्ण भरोसा है, मैंने किसी की हत्या नहीं की और न ही मैं राजद्रोही हूं। कानून का सम्मान करता हूं और समय सीमा से तीन दिन पूर्व ही सरेंडर कर रहा हूं। 


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