बिजनौर में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उत्तराखंड निवासी को बीस वर्ष कैद की सजा
एडीजीसी भालेंद्र राठौर और मकरन राणा के अनुसार नजीबाबाद निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह किराये के मकान में रहता था। 23 मई 2015 को उसकी 13 और 15 वर्षीय पुत्री अकेली थीं। किराएदार अजीज एक पुत्री को बहलाकर ले गया।
बिजनौर, जागरण संवाददाता। एडिशनल पोक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश पारुल जैन ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित सद्दाम को 20 वर्ष कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह है मामला
एडीजीसी भालेंद्र राठौर और मकरन राणा के अनुसार नजीबाबाद निवासी एक व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि वह किराये के मकान में रहता था। 23 मई 2015 को उसकी 13 और 15 वर्षीय पुत्री अकेली थीं। किराएदार अजीज उसकी एक पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने किशोरी को नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से बरामद किया था। किशोरी ने कोर्ट में बयान देकर बताया था कि वह घर से नाराज होकर अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए रेलवे स्टेशन नजीबाबाद गई। वहां आरोपित सद्दाम निवासी लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखंड उसे बहला-फुसला अपने गांव ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।
बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
बिजनौर, जागरण संवाददाता। शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव पालकी एमन में गुरुवार को 80 वर्षीय एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
गांव पालकी एमन में 80 वर्षीय बुजुर्ग छोटे ङ्क्षसह सैनी रहते थे। उनका कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने थाना ठाकुरद्वारा के सुरजन नगर निवासी 20 वर्षीय अपने नाती को पास रखा हुआ था। गुरुवार सुबह छोटे ङ्क्षसह घर में मृत अवस्था में मिले, लेकिन उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। जिसके चलते बुजुर्ग के भाई व अन्य स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो स्वजन ने बताया कि बुजुर्ग ने अपनी जमीन नाती के नाम कर दी थी। स्वजन ने बुजुर्ग की मौत के पीछे कोई आशंका व्यक्त की है। जिसके चलते पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी स्वजन ने आरोप लगाते हुए कोई तहरीर नहीं दी है। थानाध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में मामला जमीनी विवाद का लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता लग सकेगा।