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उत्कल ट्रेन हादसा : पांच रेलवे कर्मचारी कोर्ट में तलब, कोर्ट ने लिया चार्जशीट का संज्ञान

उत्कल ट्रेन हादसा जीआरपी ने जांच कर एसीजेएम दो कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। कोर्ट ने लिया चार्जशीट का संज्ञान 17 अक्टूबर को आरोपित किये तलब।

By Taruna TayalEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 06:21 PM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 06:21 PM (IST)
उत्कल ट्रेन हादसा : पांच रेलवे कर्मचारी कोर्ट में तलब, कोर्ट ने लिया चार्जशीट का संज्ञान
उत्कल ट्रेन हादसा : पांच रेलवे कर्मचारी कोर्ट में तलब, कोर्ट ने लिया चार्जशीट का संज्ञान

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। गत 19 अगस्त 2017 को खातोली में उड़ीसा के पुरी से हरिदवार जारही उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर जानेकी घटना के मामले में कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपी पांच रेलवे कर्मचारियों को कोर्ट में तलब किया है। एसीजेएम दो मुकीम अहमद की कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को आगामी 17 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 19 अगस्त 2017 को खतौली में पुरी उड़ीसा से हरिदवार जारही उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमे 23 व्यक्तियों की मौत व 100 से अधिक घायल हो गए थे। रेलवे पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। रेलवे पुलिस ने जांच के तीन वर्ष बाद पांच रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध गत माह चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इन मे बरख्वास्त किए गए एक जूनियर इंजीनयर परदीप कुमार, जबरन रिटायर किए गए सेक्शन कंट्रोलर वी पी तनेजा, स्टेशन मास्टर प्रकाश चंद शामिल है। इन के अलावा एस एस आई इंदरजीत सिंह, हैमर मैंन बिनन्दर सिंह के विरुद्ध धारा 304 ए सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामले की जांच सी ओ रेलवे पुलिस ने की है।

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