शामली के कैराना से विधायक तथा सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज, जल्द कटेगा टिकट
समाजवादी पार्टी के विधायक और शामली के कैराना से नामांकन दाखिल कर चुके प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद समाजवादी पार्टी अब नए प्रत्याशी पर फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि नाहिद हसन का जल्द टिकट कट सकता है।
शामली, जेएनएन। समाजवादी पार्टी के विधायक और शामली के कैराना से पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन का टिकट कटना तय है। शामली से अपना नामांकन दाखिल करने वाले नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इस केस में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाहिद (त्वरित न्यायालय) ने नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब इनको हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी।
समाजवादी पार्टी के विधायक और शामली के कैराना से नामांकन दाखिल कर चुके प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद समाजवादी पार्टी अब नए प्रत्याशी पर फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि नाहिद हसन का जल्द टिकट कट सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि इनका टिकट परिवार में ही रखेंगे। नाहिद का टिकट कटने के बाद बहन इकरा हसन को टिकट मिलेगा।
समाजवादी पार्टी के विधायक एवं प्रत्याशी नाहिद हसन को जमानत अर्जी पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि मंगलवार को जमानत पर सुनवाई के बाद खारिज किया गया। अपर सत्र न्यायधीश सुबोध कुमार ने नाहिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नाहिद के वकील राशिद ने बताया कि अब हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने नाहिद को तीन दिन पहले गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था। विधायक नाहिद जेल में बंद हैं। सपा-रालोद ने उनको कैराना से प्रत्याशी घोषित किया है। नाहिद ने 14 जनवरी को अपना नामांकन भी दाखिल किया था। गैंगस्टर एक्ट उन व्यक्तियों पर लगता है, जिन पर कम से कम एक साथ दो मुकदमे दर्ज हों। इस एक्ट के तहत न्यूनतम दो वर्ष और अधिकतम दस वर्ष जेल की सजा का प्रावधान है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों की संस्तुति थानाध्यक्ष करता है। जिसे सीओ और एसपी के अग्रसित करने के बाद जिलाधिकारी की तरफ से मंजूरी दी जाती है।
विधायक नाहिद हसन और उनकी मां मां तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के खिलाफ छह फरवरी 2021 को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। जनवरी 2018 में हसन और उनकी मां पर जमीन के बैनामे में तकरीबन 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाहिद हसन पर सामूहिक दुष्कर्म पीडि़ता के परिवार को धमकाने का भी आरोप लग चुका है।