यूनिक कार स्कैनर्स के मालिक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पीड़िता ने लगाया धमकी का आरोप Meerut News
Unique car scanners प्रकरण में SSP का कहना है कि यदि पीड़िता को आरोपित धमकी दे रहा है तो तहरीर देकर उसके खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज करा सकती है।
मेरठ, जेएनएन। Unique car scanners यूनिक कार स्कैनर्स स्वामी आरआरपीएस तोमर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपित मनीष तोमर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी, जबकि दुष्कर्म पीड़िता ने थाने पहुंचकर तोमर से बेटे और खुद की जान को खतरा बताया है। आरोप लगाया कि यदि तोमर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मां-बेटे की हत्या करा सकता है। उसका कहना है कि पुलिस ने 164 सीआरपीसी में हुए बयानों का अवलोकन करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की।
बयान दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं
फूलबाग कालोनी स्थित यूनिक कार स्कैनर्स के मालिक आरआरपीएस तोमर निवासी प्रभात नगर के खिलाफ कंकरखेड़ा की युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप लगाया कि 2011 में बीएड कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी देकर आठ साल तक शारीरिक संबंध बनाए। युवती का चार साल का एक बेटा भी है। पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है।
पीड़िता के भाई की जमानत अर्जी खारिज
उधर, आरोपित आरआरपीएस तोमर की तरफ से युवती के भाई मनीष तोमर पर रंगदारी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप था कि मनीष ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही दूसरा मुकदमा कंकरखेड़ा थाने में दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि मनीष की बहन ने उसे घर पर बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वीडियो मनीष और पीड़िता के पति ने बनाई। उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सोमवार को मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिला जज अनिल कुमार पुंडीर ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, दुष्कर्म के मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपित तोमर को गिरफ्तार नहीं किया है, जो पीड़िता को धमकी दे रहा है।
इनका कहना है
आरआरपीएस तोमर को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यदि पीड़िता को आरोपित धमकी दे रहा है, तो तहरीर देकर उसके खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज करा सकती है।
- अजय साहनी, एसएसपी