Jagran Exclusive: चीकू हत्याकांड में सुशील मूंछ को लेकर खुला राज, इन लोगों ने कराई थी जमानत
मुजफ्फरनगर में डेयरी संचालक चीकू हत्याकांड की अपराधिक साजिश रचने के आरोप में कानपुर जेल में निरुद्ध रहे कुख्यात सुशील मूंछ की जमानत मंदौड़ निवासी दो व्यक्तियों ने ली है। इस मामले में कोर्ट मूंछ की जमानत अर्जी सवा साल पहले ही स्वीकार कर चुका था।
राशिद अली, मुजफ्फरनगर। डेयरी संचालक चीकू हत्याकांड की अपराधिक साजिश रचने के आरोप में कानपुर जेल में निरुद्ध रहे कुख्यात सुशील मूंछ की जमानत मंदौड़ निवासी दो व्यक्तियों ने ली है। इस मामले में कोर्ट मूंछ की जमानत अर्जी सवा साल पहले ही स्वीकार कर चुका था, लेकिन अन्य मुकदमों में जमानत न होने के कारण उसे जेल में रहना पड़ा।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पचैंडा रोड पर डेयरी करने वाले सुशील कुमार उर्फ चीकू की 16 अक्टूबर 2017 को उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपनी दुकान खोल रहा था। घटना का मुकदमा चीकू के पुत्र कबीर ने दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था कि डेयरी संचालक चीकू हत्याकांड की अपराधिक साजिश गांव मथेड़ी थाना रतनपुरी निवासी सुशील सिंह उर्फ मूंछ ने रची थी।
उधर, थाना परतापुर के गांव सोहरखा में हुए डबल मर्डर के मामले में भी पुलिस ने सुशील मूंछ को नामजद किया था। उक्त मामले में प्रभारी निरीक्षक ने 21 फरवरी 2018 को पुलिस फोर्स के साथ मथेड़ी पहुंचकर सुशील मूंछ के घर की कुर्की कार्रवाई की थी। मार्च 2019 में पुलिस कस्टडी से बदन सिंह बद्दो के फरार होने के दो दिन बाद ही सुशील मूंछ ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। जिला जेल में कुछ दिन रहने के बाद सुशील मूंछ को कानपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।
डेयरी संचालक चीकू हत्याकांड की अपराधिक साजिश रचने के मामले में प्रभारी सत्र न्यायालय ने 18 जून 2019 को मूंछ की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी, लेकिन सोहरखा डबल मर्डर में जमानत न होने के कारण उसे जेल में रहना पड़ा। उधर, हाईकोर्ट से जमानत स्वीकार होने पर पुलिस को मूंछ के कानपुर जेल से छूटने की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मूंछ के मुकदमों में उसकी जमानत देने वालों की जानकारी की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र के पचेंडा रोड पर 2017 में हुए डेयरी संचालक हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप संबंधी मुकदमे में सुशील मूंछ की जमानत सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मंदौड़ निवासी विजय पाल पुत्र प्रीतम सिंह तथा वीरेन्द्र सिंह पुत्र धम्मन सिंह ने दी।