मुजफ्फरनगर में जानलेवा हमले के आरोप से दो भाइयों सहित तीन बरी Muzaffarnagar News
मुजफ्फरनगर जिले में आठ वर्ष पूर्व जानलेवा हमले के मामले में दर्ज किये गए मुकदमे की सुनवाई कर कोर्ट ने दो सगे भाइयों सहित तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला अप्रैल माह 2012 का है। तभी इस संबंध में केस दर्ज कराया गया था।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। मुजफ्फरनगर जिले में आठ वर्ष पूर्व जानलेवा हमले के मामले में दर्ज किये गए मुकदमे की सुनवाई कर कोर्ट ने दो सगे भाइयों सहित तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
आठ अप्रैल 2012 को रहमत नगर निवासी शहमशेर ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका लड़का जहीर उर्फ काला रहमतनगर निवासी शेर अली के घर वेतन के 10 हजार रुपये लेने गया था।
आरोप है कि रुपये देने इंकार कर दिया। जिसके बाद शेर अली, शमशाद पुत्रगण शमी कुरैशी तथा गुलजार पुत्र इस्लाम निवासीगण रहमत नगर ने उनके घर पर पर लाठी डंडो व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया था। आरोप है कि उक्त लोगों ने जहीर पर उर्फ काला पर जान से मारने की नीयत से दो फायर किये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकुर शर्मा की कोर्ट संख्या -17 में हुई। सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपितों को बरी कर दिया।