मुजफ्फरनगर में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित की तीसरी बार जमानत खारिज Muzaffarnagar News
अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है । गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई कर कोर्ट ने आदेश जारी किया ।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई कर कोर्ट ने आदेश जारी किया।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अशोक उर्फ कैलाश ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर दो सगी बहनों का अपहरण कर लिया था। पुलिस विवेचना के दौरान दोनों बहने नाबालिग मिली थी। बड़ी बहन नवी तथा छोटी बहन सातवीं कक्षा की छात्रा है। अपहरण व पोक्सो की एक धारा में आरोपित को हाई कोर्ट ने भी जमानत प्रदान कर दी थी। लेकिन दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया
इससे पहले सात जुलाई को भी अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी हारिज कर दी थी। आरोपित एक वर्ष से जिला जेल में निरुद्ध है।