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सूडान और •िाबूती के पांच जमाती रिहा

कोरोना संक्रमण को पूरे देश में फैलाने वाले निजामुद्दीन तब्लीगी जमात से आए जमातियों को जमानत मिल गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Sep 2020 05:00 AM (IST)Updated: Fri, 04 Sep 2020 06:03 AM (IST)
सूडान और •िाबूती के पांच जमाती रिहा
सूडान और •िाबूती के पांच जमाती रिहा

जेएनएन, मेरठ। कोरोना संक्रमण को पूरे देश में फैलाने वाले निजामुद्दीन तब्लीगी जमात से आए जमातियों को जमानत मिल गई। सूडान और •िाबूती के पांच जमातियों को सर छोटूराम इंजीनियरिग अस्थाई जेल से रिहा कर दिया। नायब शहर काजी समेत काफी लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उससे पहले भी जमानत मिलने के बाद बाकी जमातियों को उनके देश भेज दिया गया है। फिलहाल अस्थाई जेल में कोई भी विदेशी जमानती नहीं है। उनका पासपोर्ट भी वापस कर दिया गया है।

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लॉकडाउन के दौरान खुद को छिपाने और पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन किए गए विदेशी जमातियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज कर अस्थाई जेल भेजा गया था। जमातियों के पक्ष में शहर के कुछ लोगों ने जमानत अर्जी डाली थी। कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली। गुरुवार को सूड़ान निवासी इलाडी अब्दुल रहमान, हमेडल नील लमाहली, खालिद अहमद, अहमद बाबीकर और •िाबूती निवासी मोहम्मद हुसैन मोहम्मद को रहा कर दिया। जेल से बाहर जमातियों का नायब शहर काजी, हाजी सेराज, रहमान, हाजी रईस, जुबैर खान और मोहम्मद शाकिब ने स्वागत किया। सभी जमातियों की हो चुकी है रिहाई

मेरठ में सभी बीस विदेशी जमातियों की रिहाई हो चुकी है। मेरठ जोन में जमातियों के खिलाफ 137 केस (20 विदेशी) दर्ज हुए हैं। इनमें 1,494 जमातियों को अभियुक्त (171 विदेशी) बनाया गया है। मेरठ जोन में 137 केस में 87 मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। ----------- विदेश मंत्रालय की गाइडलाइन

सभी जमातियों पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए है। शर्त रखी गई है कि जमानतदार सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। शुक्रवार को भी दिल्ली फ्लाईट में सभी पांच जमाती अपने देश से रवाना कर दिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी की है। इन जमातियों को अगले तीन साल तक देश में प्रवेश के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा।


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