अवैध शराब की बिक्री हुई तो होगी सख्त कार्रवाई
अवैध शराब की बिक्री से तमाम बड़ी घटनाएं और मानव हानि हो चुकी है।
मेरठ,जेएनएन। अवैध शराब की बिक्री से तमाम बड़ी घटनाएं और मानव हानि हो चुकी है। हाल में अलीगढ़ में भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में शासन ने सभी जिलों को अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए है। गुरुवार को जिलाधिकारी मेरठ तहसील के सभी लेखपाल, कानूनगो और एसडीएम से वर्चुअल बैठक कर सख्त निर्देश दिए।
जहरीली शराब से पिछले कुछ दिनों में तमाम लोगों की मौत पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपदों में हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया हुआ है। गुरुवार को जिलाधिकारी के. बालाजी ने मेरठ तहसील क्षेत्र के सभी लेखपाल, कानूनगो और एडीएम से वर्चुअल बैठक कर दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी हाल में किसी भी गांव में अवैध शराब की बिक्री नहीं होगी। ऐसा करने वालों की सूचना तत्काल एसडीएम को दी जाएगी। सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस और आबकारी विभाग के साथ मिलकर छापेमारी करेंगे। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस संबंध में लापरवाही सामने आई तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल को अधिक सतर्कता बरतनी होगी और अपने क्षेत्र के गांवों की निगरानी करनी होगी।
मानचित्र पास के नाम पर वसूली का आरोप : संयुक्त व्यापार समिति ने गुरुवार को कार्यकारिणी की आनलाइन बैठक की, जिसकी अध्यक्षता नवीन अग्रवाल व संचालन महामंत्री विपुल सिघल ने किया। नवीन अग्रवाल व विपुल सिघल ने व्यापारियों को बताया कि उप्र में लोगों को मकान के मानचित्र पास कराने में राहत दी गई है। इस क्रम में 300 वर्ग गज तक के मकान निर्माण के लिए प्राधिकरण के चक्कर न लगाकर किसी भी निजी आर्किटेक्ट से मानचित्र पास कराकर मकान बनाने की बात की गई है। विपुल ने आरोप लगाया कि इस आदेश के अनुसार जब मकान निर्माण हो रहा है तो प्राधिकरण के अभियंता निर्माणकर्ता से मानचित्र पास कराने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। समिति पदाधिकारियों ने मांग रखी कि इस स्थिति में केवल निर्माणकर्ता ही नहीं, उस आर्किटेक्ट पर भी समानांतर कार्रवाई की जाए, जिसने मानचित्र पास किया है। बैठक के बाद समिति पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम मंडलायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा।