पंचायत चुनाव में अवैध शराब के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध शराब का प्रयोग रोकने के लिए गुरुवार को डीएम ने विकास भवन सभागार में संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की।
मेरठ, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध शराब का प्रयोग रोकने के लिए गुरुवार को डीएम ने विकास भवन सभागार में संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने स्पष्ट कहा कि अवैध शराब का धंधा करने वालों के साथ-साथ विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी अपने क्षेत्रों में अवैध शराब का धंधा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
विकास भवन सभागार में आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के. बालाजी ने कहा कि अवैध व कच्ची शराब की बिक्री किसी हाल में न हो पाए। अवैध शराब के धंधे में दोषी मिलने पर आजीवन कारावास तक की सजा के साथ संपत्ति भी जब्त कराई जा सकती है। डीएम ने कहा कि आबकारी व अन्य संबंधित विभाग प्रवर्तन की कार्रवाई बढ़ाए और सुनिश्चित करें कि अवैध व कच्ची शराब की बिक्री किसी भी हाल में न हो सके। बैठक में मौजूद संयुक्त उत्पाद आयुक्त महेन्द्र सिंह ने कहा कि अवैध व कच्ची शराब के संबंध में सूचना देने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर 7983960374 पर कोई भी सूचना दे सकता है। उन्होने कहा कि सेल्समैन द्वारा गड़बडी करने पर भी अनुज्ञापी ही जिम्मेदार होगा। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारी, आबकारी निरीक्षक व लाइसेंस होल्डर उपस्थित रहे। छह माह में 120 को भेजा जेल
बैठक में डीएम ने बताया कि प्रतापगढ़, प्रयागराज व आजमगढ़ आदि जनपदों में अवैध शराब की बिक्री पर अनुज्ञापी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध व कच्ची शराब का प्रयोग किसी भी हाल में न हो, इसका सभी को ध्यान रखना होगा। जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जनपद में 472 लाइसेंस होल्डर (अनुज्ञापी) हैं। पिछले छह माह में अवैध शराब की तस्करी के मामले में 120 लोगों को जेल भेजा और 1.04 करोड़ की अवैध शराब जब्त की गई है।