चार वर्षीय बच्चे को कोर्ट में पेश करें एसएसपी मेरठ
मेरठ जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि वह चार साल के बच्चे को पित
मेरठ, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि वह चार साल के बच्चे को पिता, बाबा या जिस किसी की अवैध निरुद्धि में हो, तत्काल मुक्त कराकर कोर्ट में पेश करें। यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने बच्चे की मां वर्षा यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। साथ ही सीजेएम मेरठ को बच्चे के पिता को मेल, फैक्स से हाईकोर्ट की नोटिस रिसीव कराने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी।
याची वर्षा के अधिवक्ता इमरानउल्लाह का कहना था कि याची और उसके पति मृणाल खुराना मई 2020 से अलग हो गए हैं। तीन अक्टूबर को मृणाल उससे उसके चार वर्षीय बेटे युविन खुराना को झूठ बोलकर अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने कहा था कि वे उसे थोड़ी देर में वापस लेकर आएंगे। इसके बाद से उनका मोबाइल बंद हो गया। याची ने बच्चे की काफी तलाश की। अपने श्वसुर से भी बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर याची ने लालकुर्ती थाना में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। याची को उसके एक नजदीकी से जानकारी मिली थी कि मृणाल बच्चे को लेकर दुबई चला आया है। वह वहीं रह रहा है।
इधर, पता चला कि मृणाल 31 अक्टूबर को वापस बच्चे के साथ भारत आया है और वह किसी भी दिन फिर से दुबई जा सकता है। इस पर कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि वह बच्चे की तलाश करके हर हाल में 11 नवंबर को पेश करें।