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राज्यसभा सदस्य विजयपाल तोमर व पूर्व सांसद तबस्सुम कोर्ट में पेश

राज्यसभा सदस्य विजय पाल तोमर और कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन और बूथ पर हंगामे के मामले में कचहरी परिसर स्थित विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी व एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा की अदालत में पेश हुए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 06:10 AM (IST)
राज्यसभा सदस्य विजयपाल तोमर व पूर्व सांसद तबस्सुम कोर्ट में पेश
राज्यसभा सदस्य विजयपाल तोमर व पूर्व सांसद तबस्सुम कोर्ट में पेश

मेरठ, जेएनएन। राज्यसभा सदस्य विजय पाल तोमर और कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन और बूथ पर हंगामे के मामले में कचहरी परिसर स्थित विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी व एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के जमानती व व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। इससे पूर्व दोनों आरोपित करीब पांच घंटे अदालत की हिरासत में रहे।

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यह था मामला

सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि सरधना के तत्कालीन एसडीएम ओंकार सिंह ने गत एक अप्रैल-2007 को थाना सरधना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें राज्यसभा सदस्य विजय पाल तोमर, पूर्व सांसद कैराना तबस्सुम हसन, पूर्व विधायक रविंद्र पुंडीर और पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह समेत एक अन्य के खिलाफ लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 व आइपीसी की धारा 171 व 425 के तहत आचार संहिता के उल्लंघन एवं बूथ पर हंगामे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर गत 23 मार्च 2010 को इस मामले में अदालत ने आरोपितों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे।

कोर्ट में नहीं हो रहे थे पेश

लंबे समय से आरोपितों के खिलाफ गैरजमानती वारंट चले आ रहे थे, लेकिन आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके चलते केस का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। अदालत ने एसएसपी को पत्र लिखा था कि इस केस का अतिशीघ्र निस्तारण करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन आरोपितों के उपस्थित न होने के कारण मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने 20 फरवरी को आरोपितों की उपस्थिति अदालत में सुनिश्चित करने को कहा था।

अदालत में किया आत्मसमर्पण

इसके बाद मंगलवार को राज्यसभा सदस्य विजय पाल सिंह तोमर व कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी व एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा की अदालत में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। जहां से अदालत ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर आरोपितों की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए दोनों को 25-25 हजार के दो-दो जमानती व व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पूर्व दोनों आरोपित सुबह करीब 11 बजे अदालत में पहुंच गए थे। जिन्हें बंध पत्र व जमानती दाखिल करने पर शाम करीब चार बजे रिहा किया गया। वहीं, पूर्व विधायक रविंद्र पुंडीर की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उधर, इस दौरान अदालत के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा रही।


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