Move to Jagran APP

बागपत : सिपाही प्रवीण की मौत का मामला फिर चर्चा में, पुलिस ने लगाई फाइनल रिपोर्ट

सिपाही प्रवीण की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। पुलिस ने विवेचना के बाद केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इसका पता उस समय चला जब पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता ने केस की प्रगति रिपोर्ट के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की।

By Himanshu DiwediEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 10:49 PM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 10:49 PM (IST)
बागपत : सिपाही प्रवीण की मौत का मामला फिर चर्चा में, पुलिस ने लगाई फाइनल रिपोर्ट
पुलिस ने पेस की सिपाही की मौत मामले में अंतिम रिपोर्ट ।

बागपत, जेएनएन। सिपाही प्रवीण की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। पुलिस ने विवेचना के बाद केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इसका पता उस समय चला जब पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता ने केस की प्रगति रिपोर्ट के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की।

loksabha election banner

यह है मामला

कस्बा टीकरी चौकी पर 31 अक्टूबर 2019 को अमरोहा जिले के तरारा गांव निवासी सिपाही प्रवीण कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। उस समय पुलिस अफसरों ने दावा किया था कि सिपाही ने तत्कालीन चौकी प्रभारी एसआइ भगवत सिंह की सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है, जबकि सिपाही प्रवीण के पिता राजेंद्र सिंह का आरोप था कि प्रवीण की हत्या की गई है। पुलिस ने सुनवाई नहीं की, तो उन्होंने सीजेएम कोर्ट बागपत में न्याय के लिए अर्जी दाखिल की थी।

इनपर हुआ मुकदमा

अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए 11 फरवरी 2020 को दोघट थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। छह दिन बाद भी जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अदालत के संज्ञान लेने पर पुलिस ने 18 फरवरी 2020 को आरोपित तत्कालीन चौकी प्रभारी भगवत सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा, निजी रसोइया पदमावती पर मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में केस की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 28 जुलाई 2020 को बागपत एसपी को आदेश दिए थे कि उनकी देखरेख में तीन माह के अंदर केस की निष्पक्ष विवेचना की जाए।

28 अक्‍टूब‍र को लगाई गई अंतिम रिपोर्ट

पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता सतेंद्र सिंह दांघड के मुताबिक केस की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने पुलिस को केस की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अधिवक्ता का दावा है कि विवेचक बड़ौत सीओ आलोक सिंह ने अदालत में प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिसमें दर्शाया गया कि केस में अंतिम रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2020 को लगाई गई है। इसकी संख्या-58 है, जिसको शीघ्र अदालत में दाखिल किया जाएगा। उधर, सीओ आलोक सिंह का कहना है कि केस की विवेचना पूरी कर जल्द ही अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.