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प्रधान पद के लिए छह और बीडीसी पद पर एक आपत्ति

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में मवाना ब्लाक पर प्रधान पद के लिए 6 व बीडीसी पद पर आरक्षण से संबंधित एक आपत्ति आई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Mar 2021 06:49 PM (IST)Updated: Tue, 09 Mar 2021 06:49 PM (IST)
प्रधान पद के लिए छह और बीडीसी पद पर एक आपत्ति
प्रधान पद के लिए छह और बीडीसी पद पर एक आपत्ति

मेरठ, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में मवाना ब्लाक पर प्रधान पद के लिए 6 व बीडीसी पद पर आरक्षण से संबंधित एक आपत्ति आई।

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ग्राम पंचायत चुनाव के तहत मवाना ब्लाक में 47 ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण किया गया था। जिनमें प्रधान पद पर 16 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई थी। एडीओ पंचायत प्रदीप शर्मा ने बताया कि नंगला एजदी, नंगला हरेरू, सनौता, नंगली ईशा व मवाना खुर्द समेत ग्राम प्रधान पद के लिए 6 आपत्ति और बीडीसी के लिए खेड़की जदीद से एक आपत्ति प्राप्त हुई है। जांच कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

-डीएम से आपत्ति पर पुन सुनवाई की मांग

गांव फिटकरी के विनीत कुमार व शारूख खान ने गांव के वार्ड संख्या 46 को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित के आरक्षण पर आपत्ति करते हुए पुन: सुनवाई की मांग की है। डीएम को भेजे पत्र में कहा गा है कि फिटकरी के उक्त वार्ड को अनुसूचित जाति एससी महिला के लिये आरक्षित कर दिया गया है। पूर्व में यह सीट ओबीसी के लिये आरक्षित थी, लेकिन वर्ष 2021 के आरक्षण में अनुसूचित जाति महिला के लिये घोषित कर दी गई। यह सीट ओबीसी के लिये आरक्षित होनी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पत्र में डीएम से पुन: सुनवाई कराकर पंचायत चुनाव में सही आरक्षण कराने की मांग की है।

-वार्ड34 फिर से एससी के लिए किया आरक्षित

उप्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं सठला निवासी डा. जुनैद कुरैशी ने जिला पंचायत के वार्ड 34 को एससी के लिए आरक्षित होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्ष 2010 में उक्त वार्ड एससी के लिए आरक्षित रहा है। जबकि वर्ष-2015 में यह वार्ड अनारक्षित रहा। जबकि इस बार उक्त वार्ड 33 हो गया और फिर एससी के आरक्षित कर दिया। जबकि इस बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होना था।


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