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Triple Murder Case: मुजफ्फरनगर में तिहरे हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास, मां और दो बेटों की हुई थी हत्‍या

मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में हुए तिहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक को आजीवन कारावास और एक लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है। वर्ष 2011 में मिल मंसूरपुर रोड पर बबीता उसके दो बेटे विक्रांत और विकुल की हत्या कर दी गई थी।

By Taruna TayalEdited By: Published: Sat, 30 Oct 2021 07:48 PM (IST)Updated: Sat, 30 Oct 2021 07:48 PM (IST)
Triple Murder Case: मुजफ्फरनगर में तिहरे हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास, मां और दो बेटों की हुई थी हत्‍या
मुजफ्फरनगर के त‍िहरे हत्‍याकांड में एक को हुई सजा।

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। मंसूरपुर में हुए तिहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक को आजीवन कारावास और एक लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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वर्ष 2011 में मिल मंसूरपुर रोड पर बबीता, उसके दो बेटे विक्रांत और विकुल की हत्या कर दी गई थी। बबीता के भाई अमित ने दानपाल और उसकी पत्नी सोनी निवासी मिल मंसूरपुर समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दानपाल और सोनी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश सुमित पंवार की कोर्ट में हुई।

शनिवार को वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी ने बहस की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दानपाल को आजीवन कारावास व एक लाख के अर्थ दंड से दंडित किया और साक्ष्यों के अभाव में पत्नी को बरी कर दिया।

पुलिस पर हमले में दो को चार साल की सजा

मुजफ्फरनगर: नई मंडी कोतवाली अंतर्गत गुड मंडी में 26 दिसंबर 2017 को गोवंश की तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर गोकुशों ने फायङ्क्षरग कर दी थी। पुलिस ने आरोपित अंकुर और अमर निवासी कूकड़ा गांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई। एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों को चार साल की सजा और तीन-तीन हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

आस मोहम्मद अपहरणकांड में सात को सजा

मुजफ्फरनगर: सिखेडा थाना क्षेत्र के धंधेड़ा गांव में वर्ष 1999 को नलकूप पर पानी चलाने गए आस मोहम्मद का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। आस मोहम्मद के पिता इंतजार ने नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने धंधेड़ा गांव निवासी महफूज, साजिद, इरफान, सुनील, कय्यूम, असलम और जाहिद को जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कमल कांत ने पैरवी की। कोर्ट ने उक्त सभी आरोपितों को सात-सात साल की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है।


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