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मुजफ्फरनगर में बालिका के अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक को उम्रकैद

मंसूरपुर क्षेत्र के अपहरण कर किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपित को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर 45 हजार का अर्थदंड भी लगाया। मंसूरपुर क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई थी दुष्कर्म के बाद हत्या।

By Taruna TayalEdited By: Published: Thu, 06 Jan 2022 07:18 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jan 2022 07:18 PM (IST)
मुजफ्फरनगर में बालिका के अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
बालिका के अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक को उम्रकैद।

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। मंसूरपुर क्षेत्र के अपहरण कर किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपित को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपित पर अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई।

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मंसूरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी आठ वर्षीय बालिका का बीती 30 जुलाई 2020 को अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपित ने दुष्कर्म के बाद किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतका के पिता ने गांव मुबारिकपुर निवासी सुनील उर्फ तोता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अपहरण, हत्या और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को दबोचकर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने की। अभियोजन की ओर से मनमोहन वर्मा और दिनेश शर्मा ने पैरवी की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित सुनील उर्फ तोता को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर 45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।


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