Unlock Meerut: अब रात को आठ बजे तक खुलेंगे शहर के सभी बाजार, रात में दस से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
Unlock Meerut मेरठ के व्यापारियों को थोड़ी और राहत मिल गई है। अब जिले के सभी बाजार रात में आठ बजे तक खुलेंगे। जबकि कर्फ्यू रात 10 बजे से ही लगेगा।
मेरठ, जेएनएन। Unlock Meerut मेरठ के व्यापारियों को थोड़ी और राहत मिल गई है। अब जिले के सभी बाजार रात में आठ बजे तक खुलेंगे। जबकि कर्फ्यू रात 10 बजे से ही लगेगा। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने इस नए आदेश की जानकारी दी। इससे अब व्यापारियों को राहत मिलेगी। क्योंकि ये लंबे से समय से दुकानों को रात में नौ बजे तक खोलने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही मेरठ जिले में नाइट कर्फ्यू के समय को लेकर कोई संशय नहीं है। प्रदेश के अन्य जिलों की भांति अब मेरठ में सप्ताह में शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन और उसके अलावा प्रत्येक दिन रात दस से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का नियम लागू है। डीएम अनिल ढींगरा ने गुरुवार रात को एक बार फिर से इसकी पुष्टि की तथा बताया कि किसी भी प्रकार के संशय को खत्म करने के लिए इस संबंध में फिर से स्पष्ट आदेश जारी कराया जा रहा है। पुलिस के भी रात आठ बजे से वाहनों के चालान किए जाने की शिकायतें मिल रहीं हैं। लिहाजा पुलिस अफसरों को भी रात दस बजे के बाद नाइट कफ्र्यू के उल्लंघन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा रहा है।
10 जुलाई को खत्म हो गया दिल्ली-एनसीआर का स्पेशल नाइट कर्फ्यू दिल्ली से लगे विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में दिल्ली से कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका थी। इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र की बैठक में चिंता व्यक्त की गई थी। इस बैठक में ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र (मेरठ मंडल के सभी जिलों समेत) में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पेशल नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था 10 जुलाई तक थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी वह 10 जुलाई को खुद ही समाप्त हो गई।
अब 55 घंटे का लॉकडाउन और प्रदेश के समान नाइट कर्फ्यू
प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में रात 10 से सुबह 5 बजे तक का समय नाइट कर्फ्यू के लिए निश्चित किया है। इसके साथ 10 जुलाई के बाद से प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे के लॉकडाउन की व्यवस्था लागू की गई है। मेरठ जिले के साथ मेरठ मंडल में भी अब केवल यही व्यवस्था लागू है।
अपर मुख्य सचिव गृह ने किया स्पष्ट
अधिकारियों के सामने मेरठ मंडल के जिलों में नाइट कर्फ्यू को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई तो उन्होंने शासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। जिस पर 17 जुलाई को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने विशेष आदेश जारी करके बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों के साथ मेरठ मंडल के जिलों में भी 55 घंटे के लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू रहेगी।
जानें कमिश्नर और डीएम का क्या है कहना
दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू किया गया रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू 10 जुलाई तक के लिए था। उसके बाद शासन ने उसे आगे नहीं बढ़ाया है। अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की एक समान व्यवस्था लागू है। यदि किसी जिले में हालात गंभीर है तो वहां के डीएम को लॉकडाउन और नाइट
कर्फ्यू के समय को अपने स्तर से बढ़ाने का निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन यह स्पष्ट है कि डीएम शासन द्वारा निर्धारित लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के समय को केवल बढ़ा सकते हैं वे इस समय सीमा को कम नहीं कर सकते हैं। पुलिस के जबरन वाहनों का चालान काटे जाने की शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में
जिलों में पुलिस अफसरों को हिदायत दी गई है।
- अनीता सी. मेश्राम, कमिश्नर मेरठ मंडल
- लॉकडाउन और नाइट कफ्र्यू का समय अब पूरे प्रदेश के समान ही मेरठ में है। इसे लेकर अब कोई संशय नहीं है। शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे लॉकडाउन और अन्य दिनों में रोजाना रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू का समय निर्धारित है। इसे लेकर फिर से स्पष्ट आदेश हमारे स्तर से जारी किया जा रहा है। पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई का सिलसिला रात दस बजे के बाद ही शुरू करें।
- अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी