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Lockdown 4.0: मेरठ में कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाले चार वार्ड, शहर में चल पाएंगे 3000 उद्योग

नगर निगम के दिल्ली रोड के आसपास के चार वार्ड को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया। इसका सीधा लाभ यहां के दर्जनभर औद्योगिक आस्थान और तीन हजार इकाईयों को मिलेगा।

By Prem BhattEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 09:34 AM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 09:34 AM (IST)
Lockdown 4.0: मेरठ में कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाले चार वार्ड, शहर में चल पाएंगे 3000 उद्योग
Lockdown 4.0: मेरठ में कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाले चार वार्ड, शहर में चल पाएंगे 3000 उद्योग

मेरठ,जेएनएन। मेरठ के उद्योगों को गुरुवार की रात को राहत मिली है। डीएम अनिल ढींगरा ने लॉकडाउन-4 की नई नियमावली को स्थानीय स्तर पर लागू करने के कायदे तय करते हुए नगर निगम के दिल्ली रोड के आसपास के चार वार्ड को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया। इसका सीधा लाभ यहां के दर्जनभर औद्योगिक आस्थान और तीन हजार इकाईयों को मिलेगा। वे अब अनुमति लेकर उत्पादन कार्य शुरू कर सकती हैं। औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस निर्णय पर खुशी जताई है।

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नई गाइडलाइन

उद्योगों को चलाने की केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिश के बावजूद मेरठ शहर में उद्योग नहीं चल पा रहे थे। शहर का कंटेनमेंट जोन उनके संचालन में बाधा बना हुआ था। इसे लेकर तमाम उद्योग संगठन लंबे समय से उन्हें संचालन की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। लॉकडाउन-4 की नई गाइडलाइन जारी हुई तो उनमें कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र सरकार ने काफी कम करके गतिविधियों को चलाने का मार्ग बनाया था।

जनपद में 9500 से ज्यादा उद्योग, चल रहे थे मात्र 200

मेरठ एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहां 9500 से ज्यादा उद्योग हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी इकाईयों को ही चलाया जा रहा था। लॉकडाउन-3 की गाइडलाइन के तहत एक्सपोर्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में 102 उद्योगों को अनुमति दी जा सकी थी। आइआइए, उत्तर प्रदेश चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कामर्स समेत सभी औद्योगिक संगठन जिला प्रशासन से लंबे समय से उद्योगों को चलाने की मांग कर रहे थे।

लॉकडाउन-4 में कम हुआ कंटेंमेंट जोन का क्षेत्रफल

लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन जारी हुई तो सरकार ने औद्योगिक, व्यापारिक व अन्य गतिविधियों को शुरू करने के लिए हॉटस्पॉट, उसके कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन का क्षेत्रफल काफी कम कर दिया है। इसी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने का आदेश दिया था। इस गाइडलाइन के मुताबिक फिर से जिला प्रशासन से मांग शुरू हुई। जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनके सुझाव भी मांगे थे। लेकिन निर्णय गुरुवार तक सुनाने का वादा किया था।

6, 10, 28 और 31 वार्ड कंटेनमेंट जोन से बाहर

गुरुवार देर रात जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन का नए नियमों के तहत निर्धारण करते हुए दिल्ली रोड पर मेवला फ्लाईओवर से लेकर परतापुर फ्लाईओवर के बीच स्थित नगर निगम के चार वार्ड 6, 10, 28 और 31 को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। उनके और एसएसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से उक्त आदेश जारी कर दिया गया है। इन चार वार्डों में एक दर्जन से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं। जिनमें 3000 से ज्यादा उद्योग हैं। अब यहां स्थित सभी प्रकार के उद्योग लॉकडाउन-3 की गाइडलाइन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र की भांति जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करके चलाए जा सकेंगे।

इन औद्योगिक क्षेत्रों में शुरू हो सकेंगी गतिविधियां

सांईपुरम

स्पोट्र्स गुड्स कांप्लेक्स

मोहकमपुर फेज एक और दो

ध्यानचंद नगर

रिठानी

वेदव्यासपुरी

परतापुर औद्योगिक आस्थान

उद्योगपुरम

यूपीएसआइडीसी औद्योगिक क्षेत्र

सरस्वति इंडस्ट्रीयल एरिया

कुंडा रोड इं

गगोल रोड


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