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500 रुपये प्रति टन के हिसाब से मेरठ नगर निगम उठाएगा मकान का मलबा Meerut News

मकान का मलबा उठवाने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक काल करिए...नगर निगम की गाड़ी मलबा उठाने पहुंच जाएगी। बस इसके बदले 500 रुपये प्रति टन के हिसाब से देना होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के अंतर्गत सीएंडडी वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है।

By Himanshu DwivediEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 11:58 AM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 11:58 AM (IST)
500 रुपये प्रति टन के हिसाब से मेरठ नगर निगम उठाएगा मकान का मलबा Meerut News
मेरठ में 500 रूपये प्रति टन के हिसाब से मलबा हटाया जाएगा।

मेरठ, जेएनएन। मकान का मलबा उठवाने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक काल करिए...नगर निगम की गाड़ी मलबा उठाने पहुंच जाएगी। बस, इसके बदले 500 रुपये प्रति टन के हिसाब से देना होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के अंतर्गत सीएंडडी वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। यदि कोई भवन निर्माण सामग्री को सार्वजनिक जगह पर खुले में रखा जाता है तो उन्हें चिंहित करते हुए निर्माण सामग्री को जब्त कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यह जुर्माना 50,000 रुपये तक निर्धारित है। जो एकमुश्त वसूला जाएगा। यह नियम है।

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जुर्माने से बचने व शहर को स्वच्छ-सुंदर बनाने में सहयोग देने के लिए नगर निगम ने एक विकल्प दे रखा है। यदि भवन स्वामी मकान का मलबा स्वयं हटा पाने में असमर्थ है तो वह नगर निगम को टोल फ्री नंबर 18001803090, 18001805090 पर सूचना दे सकता है। सूचना मिलने के बाद नगर निगम मलबा उठवाएगा। लेकिन इसके लिए प्रति टन मलबा 500 रुपये शुल्क लेगा।

मुख्य अभियंता यशवंत कुमार ने बताया कि सड़क, पार्क समेत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री रखना प्रतिबंधित है। लोग मकान का मलबा सार्वजनिक स्थानों पर न रखें। नगर निगम को सूचना देकर मलबा उठवा सकते हैं। नियमों की अनदेखी पर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। 


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