मेरठ संवेदनशील है इसलिए अब 10 जून तक यहां धारा-144 लागू, इस बार सख्त होगी कार्रवाई
मेरठ जनपद संवेदनशील है। डीएम ने इस बार धारा 144 में कुछ प्रतिबंध अलग से लागू किए हैं। इस बार धारा 144 को विशेष रूप से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है।
मेरठ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने सोमवार सुबह छह बजे से जनपद में धारा 144 लागू कर दी। पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर और भी सख्त कार्रवाई कर सकेगी। यह आदेश 10 जून रात 12 बजे तक लागू होगा।
इस बार सख्त होगी कार्रवाई
मेरठ जनपद संवेदनशील है। डीएम ने इस बार धारा 144 में कुछ प्रतिबंध अलग से लागू किए हैं। इस बार धारा 144 को विशेष रूप से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है। लॉकडाउन के तमाम उन नियमों को धारा 144 के तहत भी जनता के लिए पालन करना आवश्यक घोषित किया गया है, जिनका पालन अभी तक महामारी अधिनियम के तहत कराया जा रहा था।
इनकी होगी जिम्मेदारी
धारा 144 का पालन कराने की जिम्मेदारी एसएसपी, सीडीओ, एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी को सौंपी गई है।
इन नियमों का पालन जरुरी
- लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
- सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होगा।
- बाहर से आने वाले लोगों को तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा।
- जिला प्रशासन द्वारा की जा रही स्क्रीनिंग में सभी सहयोग करेंगे।
- कोई भी व्यापारी आवश्यक सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइजर, आटा, दाल, सब्जी फल आदि की कालाबाजारी नहीं करेगा।
- छात्रवास, होटल व धर्मशाला में निवास कर रहे लोगों के पहचान पत्र चेक किए जाएंगे।