Meerut Bar Association: बार के चुनाव को लेकर तकरार जारी, पढ़िए सवाल-जवाब का सिलसिला
Meerut Bar Association Chunav मेरठ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी व पदाधिकारियों के बीच चुनाव को लेकर शुरू हुई रार जारी है। जानिए सवाल जवाब के बारे में।
मेरठ, जेएनएन। Meerut Bar Association Chunav मेरठ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी व पदाधिकारियों के बीच चुनाव को लेकर शुरू हुई रार जारी है। एल्डर्स कमेटी ने पदाधिकारियों से सवाल कर जवाब मांगे थे। पदाधिकारियों ने सवालों के जवाब दिए हैं। एल्डर्स कमेटी के कार्यकारी चेयरमैन कुलवंत सिंह का कहना है कि निवर्तमान पदाधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि उप्र बार काउंसिल को एल्डर्स कमेटी गठित करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर कमेटी ने पदाधिकारियों से सवाल किए हैं। पूछा गया कि क्या चुने गए पदाधिकारियों पर मेरठ बार एसोसिएशन का संविधान लागू होता है अथवा नहीं? क्या विधान की धारा-19 के अनुसार पदाधिकारियों का कार्यकाल एक साल का होगा।
एक साल पूरा होने के बाद कार्यकाल एल्डर्स कमेटी द्वारा अतिरिक्त एक माह बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद मेरठ बार के प्रशासनिक अधिकार एल्डर्स कमेटी में निहित हो जाते हैं। एल्डर्स कमेटी से कार्यकाल बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों ने कमेटी से नहीं कहा तो कौन से प्रावधान के तहत कार्यकाल बढ़ाया गया? क्या धारा-आठ के अनुसार एल्डर्स कमेटी का गठन बार एसोसिएशन करेगी?
वहीं, मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री नरेशदत्त शर्मा का कहना है कि एसोसिएशन सोसायटी रजिस्टे्रशन अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है। इस कारण उप्र बार काउंसिल को एल्डर्स कमेटी गठित करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही कमेटी के किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए एसोसिएशन बाध्य नहीं है। एल्डर्स कमेटी जो भी प्रस्ताव पारित करती है, उसकी कानूनी बाध्यता मेरठ बार एसोसिएशन की नहीं है।