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मेरठ : प्रशासन की अपील, नदी में प्रवाहित न करें शव, अंतिम संस्कार को मिलेंगे पांच हजार

जिला पंचायत राज विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कोरोना संक्रमण के साथ अन्य किसी कारण से हुई मृत्यू पर पीड़ित परिवार को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। नदी में शव नहीं बहाने की अपील की गई है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Tue, 18 May 2021 10:00 AM (IST)Updated: Tue, 18 May 2021 10:00 AM (IST)
मेरठ : प्रशासन की अपील, नदी में प्रवाहित न करें शव, अंतिम संस्कार को मिलेंगे पांच हजार
मेरठ में भी नदी में शवों को नहीं बहाने की अपील की गई है।

मेरठ, जेएनएन। कोरोना काल में संक्रमण और अन्य कारणों से हुई मौत और नदियों में शव प्रवाहित होने की घटना का संज्ञान लेते हुए शासन ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिस पर जिला प्रशासन ने भी निर्देश जारी करते हुए नदियों में शव प्रवाहित न करने और अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की मदद करने संबंधित आदेश जारी कर दिए। आदेशों के पालन की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज विभाग को दी गई है।

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जिला पंचायत राज विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कोरोना संक्रमण के साथ अन्य किसी कारण से हुई मृत्यू पर पीड़ित परिवार को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अनुसार निर्धन परिवार को इसका सीधा लाभ मिलेगा। गांव-देहात में नदियों के किनारे बसे गांवों पर पंचायत राज विभाग की सीधी नजर है।

जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि शासन के आदेशानुसार नदियों में शवों का प्रवाहित होना रोकने के लिए जनपद में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। गांवों में अधिक निर्धन परिवार में अगर किसी की किसी कारण से मृत्यू होती है तो उसे तत्काल योजना का लाभ देते हुए मृतक के अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की मदद दी जाएगी। योजना का लाभ पात्र को देने के लिए ज्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, पात्र की आर्थिक स्थिति का आंकलन कर मदद प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीणों को नदियों में शव का प्रवाह न करने के लिए समझाया भी जाएगा। विशेष रूप से जनपद से होकर गुजर रही नदियों के किनारे बसे गांवों की निगरानी की जाएगी।


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