मुजफ्फरनगर में पीर खुशहाल के परिजनों से कब्जा मुक्त होगी वन विभाग की भूमि, केंद्रीय मंत्री ने लिखा पत्र
केंद्रीय राज्यमंत्री ने डीएम को लिखा पत्र वन विभाग ने लगाया बोर्ड। वर्ष 2005 में समाप्त हुई पट्टे की अवधि 1975 में हुआ था पट्टा।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। भोपा थानाक्षेत्र के गांव बिहारगढ़ में वन विभाग की भूमि को पीर खुशहाल के परिजनों से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने डीएम को पत्र लिखा है। पट्टे की अवधि वर्ष 2005 में समाप्त हो चुकी है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को से मामले की पत्रावली तलब की है। वहीं वन विभाग ने देर शाम को उक्त जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए बोर्ड लगा दिया है।
केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को भेजे गए पत्र में बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारगढ़ में वर्ष 1975 में वन विभाग द्वारा खसरा नंबर 353,354 की 6.62 हेक्टेयर जमीन सूफी मोहम्मद खुशहाल पुत्र बहादुर खां को पट्टे पर दी गई थी। पट्टे की अवधि 31 दिसंबर 2005 को समाप्त हो गई थी। पट्टाधारक पीर खुशहाल की भी मृत्यु हो चुकी है और हाईकोर्ट से भी पीर खुशहाल के परिजन मुकदमा हार चुके हैं। बावजूद इसके पीर खुशहाल के परिजनों ने उक्त जमीन को खाली नहीं किया है। इससे पूर्व भी कई बार वन विभाग व पुलिस अधिकारी वहां पर नोटिस चस्पा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री के पत्र का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पत्रावली तलब की है।
सैकड़ों बीघा भूमि पर बना है रिहायशगाह, मस्जिद व चिल्लागाह
वन विभाग की भूमि पर मरहूम खुशहाल मियां द्वारा रहने के लिए रिहायशगाह, मस्जिद और चिल्लागाह बना है। इसके अलावा पीर साहब व बाबा भूरे बाबा की मजार बनी हुई है। इसके अलावा दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों के रहने ठहरने के लिए अनेक कमरे बनाए गए है। इसके अलावा कई बीघा भूमि पर खेती बाड़ी होती है।हरकत में आया वन विभाग
केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान की ओर से डीएम को पत्र भेजने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम के निर्देश पर वन विभाग ने उक्त जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए बोर्ड लगा दिया है। हालांकि उक्त जमीन को खाली कराने के लिए पूर्व में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रयास किए, लेकिन हर बार कदम पीछे खींचने पड़े थे।